ओएमआर शीट में अंकों की गड़बड़ी को लेकर दायर एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले देते हुए अभ्यर्थी की ओएमआर शीट (OMR Sheet) तलब की है. यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teacher Recruitment) की एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने 5 हजार रूपये जमा करने की शर्त पर ओएमआर शीट (OMR Sheet) तलब करने का आदेश दिया है. अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ओएमआर शीट की जांच में अगर अंतर नहीं पाया गया तो यह राशि हर्जाने के रूप में जमा कर ली जाएगी.
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एक अंक की गड़बड़ी से नहीं हुआ चयन
दरअसल याचिका में कहा गया कि अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 90 अंक चाहिए थे लेकिन उसे 89 अंक दिए गए. एक नंबर की कमी से उसका नहीं हो पाया. कोर्ट ने याची की यह मांग इस शर्त के साथ स्वीकार कर ली कि उसे 5000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट महानिबंधक के पक्ष में जमा करना होगा. यदि ओएमआर सीट में गलती नहीं पाई जाती है तो यह राशि हर्जाने के तौर पर जब्त कर ली जाएगी.
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई है रोक
इससे पहले आंसर शीट मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें. आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.
Source : News Nation Bureau