Advertisment

शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का योगी सरकार ने किया स्वागत, बचे पदों पर भर्ती शीघ्र

योगी ने कहा कि ऐसे शिक्षामित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है, उनको राज्य सरकार द्वारा एक और अवसर दिया जाएगा. उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्

author-image
Ravindra Singh
New Update
supreme court

सीएम योगी-सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : न्यूज नेशन)

Advertisment

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि शिक्षक भर्ती मामले में बाकी बचे 37 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की अपील को खारिज कर दिया है. सर्वोच्च आदालत ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए, बढ़े हुए कटऑफ को अनुमति दे दी है. 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय पर न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है. योगी ने कहा कि ऐसे शिक्षामित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है, उनको राज्य सरकार द्वारा एक और अवसर दिया जाएगा. उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें.

प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इससे बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. बाकी बचे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का भी स्वागत किया. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने योगी सरकार के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के फैसले पर भी मुहर लगा दी. मैं सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं.

ज्ञात हो कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का एक अंतिम मौका दिया है. इससे पहले 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कटऑफ 60 से 65 ही रहेगा. इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38 हजार शिक्षा मित्रों को कटऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी. हालांकि, सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा.

शिक्षक भर्ती मामले में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते के अंदर भरने का निर्देश दिया था. इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कटऑफ 60-65 के आधार पर भर्ती होगी. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया. इसमें कहा गया था कि नए कटऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्र को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा.

Source : News Nation Bureau

Supreme Court UP CM Yogi Adityanath allahabad high court Teacher Recruitment in UP Up Teacher Recruitment HPCommonManIssue CommonManIssue 69 thousand teachers recruitment CM Yogi welcome decision of SC UPCommonManIssue सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले
Advertisment
Advertisment