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TRAI New Guidelines: TRAI के नए नियम से हुई ग्राहकों की मौज, मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विस बंद होने पर यूजर्स को मिलेगा मुआवजा

TRAI New Guidelines: TRAI ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स की सर्विस ठप होने और इससे यूजर्स के होने वाले नुकसान को लेकर अब नया नियम ला दिया है. जिसमें मोबाइल सर्विस बंद होने पर टेलिकॉम ऑपरेटर्स को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ेगा.

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Dheeraj Sharma
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TRAI new rules

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TRAI New Guidelines: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नेटवर्क यूजर्स की सर्विस बंद होने को लेकर एक नया नियम लाया है. अब इस नियम के अनुसार टेलिकॉम ऑपरेटर्स को मोबाइल सर्विस बंद पर ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ेगा. अब इस नए नियम के बाद जहां एक तरफ मोबाइल यूजर्स की मौज हो गई है तो वहीं नेटवर्क कंपनियों के लिए यह किसी सजा से कम नहीं है. दरअसल, आज के समय में स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारे लिए बड़ी जरूरत बन चुके है. हमारा ज्यादातर काम मोबाइल नेटवर्क और घर में ब्रॉडबैंड से होने लगा है. ऐसे में जब कई घंटो तक मोबाइल सर्विस ठप पड़ जाती है तो यूजर्स को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. इसी परेशानी से बचने के लिए TRAI यह नियम लेकर आई है. 

यूजर्स की शिकायत के बाद लिया गया फैसला

TRAI का कहना है कि हमने इस फैसले को कई यूजर्स की शिकायत मिलने के बाद लाने का फैसला किया. कई बार ऐसा देखा जाता है कि बारिश या किसी प्राकृतिक आपदा के बाद वहां के यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार तो घंटो तक उनकी मोबाइल सर्विस ठप रहती है. शिकायत मिलने के बाद भी इसे समय पर ठीक नहीं किया जाता है. इन समस्याओं को देखते हुए TRAI ने अब इसको लेकर एक डेडलाइन सेट कर दी है. अब इनके अनुसार जिस किसी भी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाएंगा उन्हें अब इसके लिए भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा. TRAI ने इस नियम में जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया है.

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क्या है नया नियम?

TRAI कि तरफ जारी नए नियम में 24 घंटे से अधिक समय तक के लिए मोबाइल सर्विस बाधित रहने पर या फिर ठप रहने पर अब टेलिकॉम कंपनियों को अपने ग्राहकों को मुआवजा देना होगा. इसके साथ अगर किसी जिले में नेटवर्क आउटेज होता है तो इसके लिए कंपनियों को कनेक्शन की वैलिडिटी बढ़ाकर देनी होगी और यूजर इसके लिए उनको एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा. और यह सिर्फ 24 घंटे तक ही मान्य होगी. इसके बाद भी अगर नेटवर्क ठप रहता है तो इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को इसका भुगतान करना पड़ेगा. इस नियम में 12 घंटे को 1 दिन गिना जाएगा. ऐसे में अगर 12 घंटे तक नेटवर्क ठप रहेगा तो कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को 1 दिन की ज्यादा वैलिडिटी दी जाएगी. 

TRAI ने की पेनाल्टी सिस्टम की शुरूआत 

मोबाइल सर्विस कंपनियों के साथ TRAI ने यह नियम ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स पर भी लागू किया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई ब्रॉडबैंड की सर्विस लगातार 3 दिन तक खराब रहती है तो इसके लिए प्रोवाइडर्स को मुआवजा देना पड़ेगा. इसके साथ ही TRAI ने नियम तोड़ने पर अलग-अलग पैमानों के लिए 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये तक का पेनाल्टी सिस्टम की भी शुरूआत की है. TRAI ने इस नियम को " द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) एंड ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सर्विस रेगुलेशन, 2024 का नाम दिया है.

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