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RIGHT TO BE FORGOTTEN : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, निजता के अधिकार में शामिल है भूलने का अधिकार

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Pradeep Singh
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Delhi High court

दिल्ली उच्च न्यायालय( Photo Credit : NEWS NATION)

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि, "निजता के अधिकार" में "भूलने का अधिकार" और "अकेले रहने का अधिकार" शामिल है. अदालत ने एक अनाम बंगाली अभिनेता द्वारा दायर एक मुकदमे के जवाब में पारित आदेश में यह बात कही. इससे पहले जुलाई में आशुतोष कौशिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. याचिका में उन्होंने मांग की थी कि उनके वीडियो, फोटो और लेख आदि को इंटरनेट से हटा दिया जाना चाहिए.  अपनी दलील में कौशिक ने कहा कि "भूलने का अधिकार" "निजता के अधिकार" के साथ तालमेल बिठाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है, जो जीवन के अधिकार से संबंधित है. आशुतोष कौशिक 2008 में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस जीता था और एमटीवी रोडीज़ 5.0 में थे.

कोर्ट ने कौशिक की याचिका पर एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें इंटरनेट पर उससे जुड़े सभी पोस्ट, वीडियो और आर्टिकल को हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है.

बंगाली अभिनेता द्वारा दायर किया गया मुकदमा क्या है?

अभिनेता ने मुकदमे में कहा है कि उन्हें राम गोपाल वर्मा स्टूडियो द्वारा एक वेब-सीरीज़ की शूटिंग के लिए संपर्क किया गया था और उन्हें वेब-सीरीज़ में मुख्य भूमिका देने के लिए किए गए वादे पर, उन्हें एक वीडियो/ट्रेलर प्रदर्शन में भाग लेने का लालच दिया गया था. इस ट्रेलर में पूर्ण नग्नता के स्पष्ट दृश्य शामिल थे.

यह प्रोजेक्ट विफल हो गया और वेब-सीरीज़ का निर्माण कभी नहीं हुआ. दिसंबर, 2020 में वादी को वे वीडियो मिले जो निर्माता द्वारा अपने YouTube चैनल और वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे. वादी ने निर्माता से इसे हटाने का अनुरोध किया और निर्माता ने अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से उक्त सूट वीडियो को हटा दिया. हालांकि, वादी की सहमति के बिना कुछ वेबसाइटों ने वीडियो अपलोड किए और कुछ ने उन पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां भी लगाईं.

आदेश नोट करता है. "इसके परिणामस्वरूप वादी को लगातार गुमनाम कॉल आते रहे और उनको अुमानित करते रहे. इस प्रकार इस वीडियो से अभिनेता के प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है और साथ ही वादी के पेशेवर प्रयासों पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.”

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इसके अलावा, अभिनेता ने अदालत को बताया कि वीडियो को इस तरह से चित्रित किया जा रहा है जिससे उसकी निजता का उल्लंघन होता है.

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी 'अकेले रहने' और 'भूल जाने' की हकदार है, वह इस तरह के प्रकाशन / स्ट्रीमिंग / प्रसारण के कारण अजनबियों और गुमनाम कॉल करने वालों द्वारा अपनी गोपनीयता के आक्रमण से सुरक्षा की हकदार है. प्रतिवादियों द्वारा सूट वीडियो, “न्यायमूर्ति आशा मेनन ने सोमवार को पारित एक अंतरिम आदेश में कहा.

न्यायमूर्ति मेनन ने यह भी कहा कि प्रसारित किए जा रहे स्पष्ट वीडियो का नग्न अवस्था में वीडियो में देखे गए व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर स्पष्ट और तत्काल प्रभाव पड़ता है और उसने वीडियो के निर्माता को भी उन्हें प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी है. पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ पहले ही कह चुकी है कि "निजता के अधिकार" में भूल जाने का अधिकार और अकेले रहने के अधिकार को "अंतर्निहित पहलुओं" के रूप में शामिल किया गया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "परिस्थितियों में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी "अकेले रहने" और "भूल जाने" का हकदार है, वह इस तरह के प्रकाशन / स्ट्रीमिंग के कारण अजनबियों और गुमनाम कॉल करने वालों द्वारा अपनी गोपनीयता के आक्रमण से सुरक्षा की हकदार है. / प्रतिवादियों द्वारा सूट वीडियो का प्रसारण. ”

 भूल जाने का अधिकार किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है, जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक द्वारा शासित होता है जिसे संसद द्वारा पारित किया जाना बाकी है.

2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था. अदालत ने उस समय कहा था कि "निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग -3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है."

HIGHLIGHTS

  •  फिल्म अभिनेता आशुतोष कौशिक ने खटखटाया था दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा 
  • "निजता के अधिकार" में भूल जाने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार शामिल
  • आशुतोष कौशिक 2008 में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस जीता था और एमटीवी रोडीज़ 5.0 में थे
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