राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को हाल ही में सूरत की एक अदालत (Surat District Court) ने मोदी सरनेम (Modi Surname Case) आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया. अदालत के दोषी ठहराए जाने (Rahul Gandhi Conviction) के बमुश्किल 24 घंटे बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. हालांकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की मुसीबत यहीं खत्म होने वाली नहीं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड (Jharkhand) में भी आपराधिक मानहानि के तीन और मुकदमों का सामना कर रहे हैं. इनमें से एक 'मोदी' सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर भी है. अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) इन मानहानि के मामलों की भी तेजी से सुनवाई की मांग जोर-शोर से उठा रही है. गौरतलब है कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक चाईबासा में और दो मामले रांची में लंबित हैं.
केस एक: मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि केस
कर्नाटक के कोलार शहर में आयोजित एक रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा 'मोदी' उपनाम की टिप्पणी करने के बाद झारखंड के एक वकील प्रदीप मोदी ने 2019 में रांची में शिकायत दर्ज की थी. 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सभी का उपनाम मोदी है? सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?' शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणी मोदी उपनाम शीर्षक वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ और बेहद अपमानजनक थी.
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केस 2: अमित शाह को बताया हत्या का आरोपी
गृह मंत्री अमित शाह को 'हत्या का आरोपी' कहने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची में मानहानि का एक और मामला दर्ज किया गया. राहुल गांधी ने 2018 में जबलपुर में एक चुनावी रैली में यह टिप्पणी की थी. यह मामला नवीन झा ने दायर किया था.
केस 3: पूर्व कांग्रेस नेता के पौत्र ने ठोंका है डिफेमेशन केस
अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर चाईबासा में भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इस मामले को भाजपा नेता प्रताप कटियार ने दायर किया था. उन्होंने टिप्पणी को 'अपमानजनक और मर्यादा का हनन' कहा था. हालांकि पिछले हफ्ते झारखंड उच्च न्यायालय ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को दी गई राहत को जारी रखा है. साथ ही अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'कोई दंडात्मक कदम नहीं' उठाने के आदेश की अवधि भी बढ़ा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.
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बीजेपी चाहती है इन सभी मामलों का स्पीडी ट्रायल
सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य भाजपा नेता बिरंची नारायण ने झारखंड में दर्ज उपरोक्त तीन मामलों में तेजी से सुनवाई की मांग की है. बिरंची नारायण ने कहा, 'राहुल गांधी ने कांग्रेस के वफादारों को भी नहीं बख्शा. रांची में श्रद्धानंद रोड पर जिस इमारत में झारखंड कांग्रेस कार्यालय का भवन है, उसे शिवनारायण मोदी ने दान किया था. फिर भी उन्होंने 'मोदी' उपनाम के खिलाफ एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी की. राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले अधिवक्ता प्रदीप मोदी शिवनारायण मोदी के पौत्र हैं. प्रदीप मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी से उनका परिवार आहत और अपमानित हुआ है.
HIGHLIGHTS
- राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में लंबित हैं आपराधिक मानहानि के तीन मुकदमे
- एक मोदी उपनाम बयान पर, तो दो अमित शाह को हत्यारोपी करार देने के हैं केस
- राज्य बीजेपी नेता चाहते हैं कि अदालत में इन मामलों में भी चले स्पीडी ट्रायल