Advertisment

Modi Surname Case पर फैसले के बाद राहुल गांधी की डिफेमेशन मामलों पर झारखंड में भी मुसीबत बढ़ीं

राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में भी मानहानि के तीन मामले लंबित हैं. ऐसे ही एक मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा अब इन तीन मामलों में भी तेजी से सुनवाई की मांग कर रही है.

author-image
Nihar Saxena
एडिट
New Update
Rahul Gandhi

झारखंड में भी वायनाड से कांग्रेस के पूर्व सांसद र दर्ज हैं मानहानि केस( Photo Credit : न्यूज नेशन)

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को हाल ही में सूरत की एक अदालत (Surat District Court) ने मोदी सरनेम (Modi Surname Case) आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया. अदालत के दोषी ठहराए जाने (Rahul Gandhi Conviction) के बमुश्किल 24 घंटे बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. हालांकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की मुसीबत यहीं खत्म होने वाली नहीं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड (Jharkhand) में भी आपराधिक मानहानि के तीन और मुकदमों का सामना कर रहे हैं. इनमें से एक 'मोदी' सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर भी है. अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) इन मानहानि के मामलों की भी तेजी से सुनवाई की मांग जोर-शोर से उठा रही है. गौरतलब है कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक चाईबासा में और दो मामले रांची में लंबित हैं.

 

केस एक: मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि केस

कर्नाटक के कोलार शहर में आयोजित एक रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा 'मोदी' उपनाम की टिप्पणी करने के बाद झारखंड के एक वकील प्रदीप मोदी ने 2019 में रांची में शिकायत दर्ज की थी. 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सभी का उपनाम मोदी है? सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?' शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणी मोदी उपनाम शीर्षक वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ और बेहद अपमानजनक थी.

Advertisment

यह भी पढ़ेंः Rahul Disqualification: राहुल गांधी का समर्थन कर रो खन्ना ने छेड़ा मधुमक्खियों का छत्ता

केस 2: अमित शाह को बताया हत्या का आरोपी

गृह मंत्री अमित शाह को 'हत्या का आरोपी' कहने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची में मानहानि का एक और मामला दर्ज किया गया. राहुल गांधी ने 2018 में जबलपुर में एक चुनावी रैली में यह टिप्पणी की थी. यह मामला नवीन झा ने दायर किया था.

केस 3: पूर्व कांग्रेस नेता के पौत्र ने ठोंका है डिफेमेशन केस

अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर चाईबासा में भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इस मामले को भाजपा नेता प्रताप कटियार ने दायर किया था. उन्होंने टिप्पणी को 'अपमानजनक और मर्यादा का हनन' कहा था. हालांकि पिछले हफ्ते झारखंड उच्च न्यायालय ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को दी गई राहत को जारी रखा है. साथ ही अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'कोई दंडात्मक कदम नहीं' उठाने के आदेश की अवधि भी बढ़ा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

Advertisment

यह भी पढ़ेंः  Ramzan के महीने 250 गुना मुद्रास्फीति से महंगाई की मार से जूझ रहे पाकिस्तानियों की जेब और कटी

बीजेपी चाहती है इन सभी मामलों का स्पीडी ट्रायल

सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य भाजपा नेता बिरंची नारायण ने झारखंड में दर्ज उपरोक्त तीन मामलों में तेजी से सुनवाई की मांग की है. बिरंची नारायण ने कहा, 'राहुल गांधी ने कांग्रेस के वफादारों को भी नहीं बख्शा. रांची में श्रद्धानंद रोड पर जिस इमारत में झारखंड कांग्रेस कार्यालय का भवन है, उसे शिवनारायण मोदी ने दान किया था. फिर भी उन्होंने 'मोदी' उपनाम के खिलाफ एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी की. राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले अधिवक्ता प्रदीप मोदी शिवनारायण मोदी के पौत्र हैं. प्रदीप मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी से उनका परिवार आहत और अपमानित हुआ है.

Advertisment

HIGHLIGHTS

  • राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में लंबित हैं आपराधिक मानहानि के तीन मुकदमे
  • एक मोदी उपनाम बयान पर, तो दो अमित शाह को हत्यारोपी करार देने के हैं केस
  • राज्य बीजेपी नेता चाहते हैं कि अदालत में इन मामलों में भी चले स्पीडी ट्रायल
मोदी सरनेम केस Rahul Disqualification राहुल गांधी rahul gandhi बीजेपी Surat District Court modi surname case BJP Rahul Gandhi Conviction Defamation Case Jharkhand amit shah Jharkhand Defamation Case मानहानि मामले लंबित PM Narendra Modi झारखंड
Advertisment
Advertisment