राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को नोटिस जारी कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा है. चौधरी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध करते हुए मुर्मू को "राष्ट्रपत्नी" कहा था. राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस की मार्च करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा: “हां, हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे. भारत के राष्ट्रपति, नहीं, नहीं राष्ट्रपत्नी.., सभी के लिए हैं. ”
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चौधरी की टिप्पणियों को महिला विरोधी और आदिवासी समुदाय के लिए अपमानजनक बताया. हालांकि, कांग्रेस नेता ने कहा कि यह टिप्पणी "जुबान की फिसलन" थी और वह व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे. गुरुवार को, राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए चौधरी को नोटिस जारी किया और उन्हें 3 अगस्त को पैनल के सामने पेश होने के लिए कहा. आ.ोग ने उनसे अपनी टिप्पणी का लिखित स्पष्टीकरण देने को भी कहा.
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आयोग ने एक बयान में कहा, "उनके (चौधरी के) शब्द बेहद अपमानजनक, सेक्सिस्ट हैं और माननीय राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) को अपमानित करने का प्रयास करते हैं." "हम सभी सही सोच रखने वाले व्यक्तियों से उनके शब्दों की सबसे मजबूत संभव भाषा में निंदा करने का आह्वान करते हैं." महिला पैनल ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने और चौधरी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा.
मध्य प्रदेश में एफआईआर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में चौधरी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. चौधरी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (बी) (आरोप, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावे) और 505 (ए) (सार्वजनिक दुर्व्यवहार करने वाले बयान) के तहत आरोप लगाए गए थे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.