Supreme Court Rahul Gandhi Modi Surname: कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul gandhi) को 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पाहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की सजा के अमल पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, ''आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सच्चाई की जीत होती है. मेरा रास्ता तो साफ है, मेरे दिमाग में बिलकुल स्पष्टता है. जनता ने जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं.''
केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता
राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मामले में राहत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. कांग्रेस के नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल कर दिया है. राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने 'सत्यमेव जयते' कहते हुए ट्विटर पर लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद.'
'कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे'
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हम अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.'' तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में कब-कब क्या हुआ ये बताते हैं.
कब-कब क्या हुआ
13 अप्रैल, 2019: लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, ''सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?''
23 मार्च, 2023: सूरत की एक अदालत की ओर से राहुल गांधी को उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया गया और दो साल जेल की सजा सुना दी गई. इसके बाद कोर्ट ने राहुल को 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. साथ ही उन्हें अपील करने का समय देते हुए सजा को 30 दिनों तक निलंबित कर दिया.
24 मार्च, 2023: दोषी ठहराए जाने के अगले दिन ही राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार घोषित कर दिया गया. इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो 23 मार्च से लोकसभा के लिए अयोग्य हो गए हैं.
3 अप्रैल, 2023: राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सूरत सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की.
20 अप्रैल, 2023: सूरत की स्थानीय अदालत ने सजा पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता की अर्जी खारिज कर दी और मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा.
25 अप्रैल, 2023: कांग्रेस नेता ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और रिवीजन एप्लीकेशन दायर कर दी.
7 जुलाई, 2023: गुजरात हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी.
15 जुलाई, 2023: हाईकोर्ट की ओर से आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के एक हफ्ते बाद ही राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की.
21 जुलाई, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
3 अगस्त, 2023: राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में 'यह कहते हुए वह मानहानि के अपराध के दोषी नहीं हैं', स्पष्ट कर दिया कि उनका माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है. देश की शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं कि वो अपराध के लिए किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं, यो दोष सिद्धि सही नहीं है. उन्हें माफी मांगनी होती तो वो ऐसा बहुत पहले ही कर लेते.
4 अगस्त, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी. साथ ही लोकसभा की सदस्यता भी बहाल कर दी.
HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत.
- SC ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक.
- कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल.
Source : News Nation Bureau