Termination of Pregnancy : लिव-इन-रिलेशन में गर्भवती अविवाहित महिला के गर्भपात पर कोर्ट का फैसला 

एक अविवाहित महिला, जिसकी गर्भावस्था एक सहमति से उत्पन्न होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के  किसी क्लॉज के तहत स्पष्ट रूप से किसी भी महिला को छूट नहीं दी जा सकती है.

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Pradeep Singh
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टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स( Photo Credit : News Nation)

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दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही अविवाहित महिला को गर्भपात कराने की मांग करने वाली अंतरिम राहत से इनकार कर दिया. अदालत ने 25 वर्षीय अविवाहित महिला को 23 सप्ताह और 5 दिनों के गर्भ को समाप्त करने की मांग करने वाली अंतरिम राहत से इनकार करते हुए कहा कि, " एक अविवाहित महिला, जिसकी गर्भावस्था एक सहमति से उत्पन्न होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के  किसी क्लॉज के तहत स्पष्ट रूप से किसी भी महिला को छूट नहीं दी जा सकती है. याचिकाकर्ता की गर्भावस्था इस महीने की 18 तारीख को 24 सप्ताह पूरे करेगी.

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा: "आज की स्थिति में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 का नियम 3 बी लागू है, और यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत का, 1950, क़ानून से आगे नहीं बढ़ सकता. अब अंतरिम राहत देना रिट याचिका को ही अनुमति देने के बराबर होगा."

अदालत कानून का पालन करने के लिए बाध्य

पीठ ने कहा आज तक एमटीपी नियमों का नियम 3 बी लागू है और एक अविवाहित महिला की गर्भावस्था को 20 सप्ताह से अधिक समाप्त करने की अनुमति नहीं देता है और इसलिए अदालत कानून का पालन करने के लिए बाध्य है. पीठ ने कहा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी नियम को 2021 में संशोधित किया गया है. इसके तहत उन महिलाओं की श्रेणियों को प्रदान करता है जिनकी गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक उम्र के कानूनी रूप से समाप्त की जा सकती है. 

महिला अविवाहित मां नहीं बनना चाहती

2021 में संशोधित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स में उन महिलाओं को जिनकी गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक उम्र के कानूनी रूप से समाप्त की जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि एक अविवाहित महिला, जो एक सहमति से गर्भवती है, उन श्रेणियों में शामिल नहीं है. महिला ने यह कहते हुए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि उसकी गर्भावस्था एक सहमति से पैदा हुई थी और वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वह एक अविवाहित महिला थी और उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था.

याचिका में यह कहा गया था कि बिना विवाह के बच्चे को जन्म देने से उसका सामाजिक बहिष्कार होगा और उसे मानसिक पीड़ा होगी. महिला ने यह भी कहा कि वह मां बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और गर्भावस्था को जारी रखने से उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक चोट लगेगी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 का नियम 3बी भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें अविवाहित महिला को शामिल नहीं किया गया है.

इस पर कोर्ट ने  कहा: "ऐसा नियम वैध है या नहीं, यह तभी तय किया जा सकता है जब उक्त नियम को अल्ट्रा वायर्स माना जाता है, जिसके लिए रिट याचिका में नोटिस जारी किया जाता और ऐसा इस कोर्ट द्वारा किया जाता."  कोर्ट ने नोट किया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के 3 (2) (ए) में प्रावधान है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर गर्भावस्था को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक न हो.

अदालत ने आगे कहा, "अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) उन परिस्थितियों में समाप्ति का प्रावधान करती है जहां गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक लेकिन 24 सप्ताह से अधिक नहीं होती है." कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अधिनियम के 3 (2) (बी) में उक्त उप-धारा केवल उन महिलाओं पर लागू होती है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के अंतर्गत आती हैं. "याचिकाकर्ता, जो एक अविवाहित महिला है और जिसकी गर्भावस्था एक सहमति से संबंध से उत्पन्न होती है , स्पष्ट रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के तहत किसी भी क्लॉज द्वारा कवर नहीं किया गया है. इसलिए, अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है."  

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ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. बेंच ने सुझाव दिया था कि याचिकाकर्ता ने गर्भावस्था की अवधि की महत्वपूर्ण अवधि पार कर ली है और उसे बच्चे को जन्म देने और उसे गोद लेने पर विचार करना चाहिए. पीठ ने कहा "आप बच्चे को क्यों मार रहे हैं? गोद लेने के लिए बड़ी कतार है ... हम उसे (याचिकाकर्ता) बच्चे को पालने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह एक अच्छे अस्पताल में जाए. उसके ठिकाने का पता नहीं चलेगा. आप दें जन्म और वापस  जाओ. " 

 चौबीस सप्ताह तक गर्भपात के लिए पात्र महिलाएं 

12 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) नियम 2021 को अधिसूचित किया, जिसमें 24 सप्ताह तक के गर्भ के गर्भपात के लिए पात्र महिलाओं को निर्दिष्ट किया गया था वे हैं: (ए) यौन हमले या बलात्कार या अनाचार से बच्चे; (बी) नाबालिग; (सी) चल रही गर्भावस्था (विधवा और तलाक) के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन; (डी) शारीरिक विकलांग महिलाएं [विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगता]; (ई) मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं; (एफ) भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम है या यदि बच्चा पैदा होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से गंभीर रूप से विकलांग हो सकता है; और (जी) मानवीय सेटिंग्स या आपदा या आपातकालीन स्थितियों में गर्भावस्था वाली महिलाएं, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है.

HIGHLIGHTS

  • एक अविवाहित महिला जिसकी गर्भावस्था एक सहमति से उत्पन्न होती है
  • मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के तहत छूट नहीं  
  • कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया 
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