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CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का क्या है आधार,जानें सरकार का स्टैंड?

इस अधिनियम में मुस्लिमों को बाहर रखा गया है. अधिनियम के आलोचकों का कहना है कि यह असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी है.

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Pradeep Singh
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CAA

सीएए( Photo Credit : News Nation)

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देश में एक बार फिर से सीएए की चर्चा शुरू हो गयी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ आज यानि सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की चुनौती पर सुनवाई किया. सीएए (Citizenship Amendment Act) नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को लेकर देश भर में सालों तक धरना-प्रदर्शन चला था. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों के एक वर्ग को नागरिकता प्रदान करने का प्रयास करता है. अधिनियम 12 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था.

इस अधिनियम में मुस्लिमों को बाहर रखा गया है.अधिनियम के आलोचकों का कहना है कि यह असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी है. इस अधिनियम के विरोध में  देश भर में व्यापक विरोध-प्रदर्शन हुआ. जबकि सरकार का दावा है कि संशोधन सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी है. 

किस राजनीतिक दल ने दायर की याचिका

नागरिकता अधिनियम,1955 में संशोधन कानून को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी. प्रमुख याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) है; अन्य याचिकाकर्ताओं में असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश, रमेश चेन्नीथला और महुआ मोइत्रा जैसे राजनेता और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और असम गण परिषद जैसे राजनीतिक दल और समूह शामिल हैं.

किस आधार पर CAA को चुनौती

सीएए को चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर दी गई है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो गारंटी देता है कि भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के आधार पर एक कानून की जांच करने के लिए दो-आयामी परीक्षण विकसित किया है. सबसे पहले, व्यक्तियों के समूहों के बीच किसी भी भेदभाव को "समझदार अंतर" पर स्थापित किया जाना चाहिए; और दूसरा, "इस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए."

सीधे शब्दों में कहें, तो सीएए के लिए अनुच्छेद 14 के तहत शर्तों को पूरा करने के लिए, उसे पहले उन विषयों का "उचित वर्ग" बनाना होगा जो कानून के तहत शासन करना चाहते हैं. भले ही वर्गीकरण उचित हो, उस श्रेणी में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए.

कानून को चुनौती देने वालों का तर्क है कि अगर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की रक्षा करना कानून का उद्देश्य है, तो कुछ देशों का बहिष्कार और धर्म को एक मानदंड के रूप में इस्तेमाल करना गलत हो सकता है. इसके अलावा, धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के खिलाफ माना जाता है जिसे मूल संरचना के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है जिसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता है.

सीएए चुनौती में, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह देखने के लिए कहा है कि क्या तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से तथाकथित "उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों" को दिया गया विशेष उपचार केवल नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 14 के तहत एक उचित वर्गीकरण है, और क्या मुसलमानों को छोड़कर उनके खिलाफ राज्य भेदभाव कर रहा है. 

मामले की क्या है स्थिति

2020 के बाद से इस चुनौती की केवल एक ठोस सुनवाई हुई है. 28 मई, 2021 को, भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें उच्च प्रवासी आबादी वाले 13 जिलों के जिला कलेक्टरों को नागरिकता के आवेदन स्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई.आईयूएमएल ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दाखिल की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया. उसके बाद से मामले की सुनवाई नहीं हुई है.

सरकार का स्टैंड क्या है?

गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मई 2021 की अधिसूचना का "सीएए (नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019) से कोई संबंध नहीं है." सरकार ने अतीत में सत्ता के इस तरह के प्रतिनिधिमंडल के उदाहरणों का हवाला दिया. 2016 में, सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छह निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रवासियों के संबंध में 16 जिलों के कलेक्टरों और सात राज्यों की सरकारों के गृह सचिवों को पंजीकरण या प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए धारा 16 का इस्तेमाल किया और अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित किया.  

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2018 में सत्ता के इस प्रतिनिधिमंडल को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था. सरकार ने तर्क दिया कि अधिसूचना "विदेशियों को कोई छूट प्रदान नहीं करती है और केवल उन विदेशियों पर लागू होती है जिन्होंने कानूनी रूप से देश में प्रवेश किया है." इसने अधिसूचना को चुनौती का भी विरोध किया और कहा कि "यह समझ से बाहर है" कि सीएए के खिलाफ मूल रिट याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया जा सकता है.

सीएए में अब आगे क्या होगा?

सीएए चुनौती को सूचीबद्ध करने से संकेत मिलता है कि सुनवाई तेज हो जाएगी. अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने से पहले सभी दलीलें, लिखित प्रस्तुतियां दायर की जाएं और विपरीत पक्ष को तामील की जाएं. कुछ याचिकाकर्ता एक बड़ी संविधान पीठ के लिए एक रेफरल की मांग भी कर सकते हैं. हालांकि, चुनौती एक क़ानून के लिए है और इसमें सीधे संविधान की व्याख्या शामिल नहीं है. अदालत द्वारा अंतिम सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करने से पहले इन मुद्दों पर भी बहस होने की संभावना है.

HIGHLIGHTS

  • CAA कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है
  • CAA को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई
  • सीएए को12 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था
Supreme Court Chief Justice Of India CAA challenge CJI U U Lalit Citizenship Amendment Act-2019 grant citizenship to a class of migrants sympathetic and inclusionary
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