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बिंदास होकर गर्लफ्रेंड के साथ होटल में जा सकते हैं आप, पुलिस करे परेशान तो घबराएं नहीं उठाएं ये कदम

सु्प्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकते हैं और शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं. इसके लिए शादी करना जरूरी नहीं है.

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Sunil Chaurasia
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बिंदास होकर गर्लफ्रेंड के साथ होटल में जा सकते हैं आप, पुलिस करे परेशान तो घबराएं नहीं उठाएं ये कदम

प्रतीकात्मक तस्वीर

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आज के दौर में सभी अनमैरिड कपल अपने-अपने पार्टनर के साथ एकांत में समय व्यतीत करने के लिए होटलों में जाते हैं. लेकिन कई अनमैरिड कपल्स इस बात को लेकर काफी भयभीत रहते हैं कि होटल में ठहरने के दौरान यदि वहां पुलिस आ धमकती है तो वे क्या करेंगे? आज हम ऐसे कपल्स के लिए ही एक बेहद ही जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जो अपने पार्टनर के साथ होटलों में जाने से कतराते हैं. कानून के मुताबिक कोई भी अनमैरिड कपल अपनी इच्छा के मुताबिक होटलों में ठहर सकते हैं और इस दौरान वे शारीरिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं. कानून कहता है कि होटल में ठहरने वाले कपल बालिग हों और दोनों के बीच बने शारीरिक संबंध में दोनों की सहमति हो.

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सु्प्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकते हैं और शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं. इसके लिए शादी करना जरूरी नहीं है. कानून देश के सभी बालिग लड़के-लड़कियों को अपनी इच्छानुसार होटलों में संबंध बनाने की अनुमति देता है क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है. यदि होटल में स्टे के दौरान आपको पुलिस किसी भी तरह से परेशान करती है या फिर गिरफ्तार करने की बात करती है तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना कर सकते हैं. ऐसे मामले में पुलिसकर्मियों पर आपके मौलिक अधिकारों के हनन का मामला दर्ज किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आप आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

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इसके अलावा पीड़ित कपल जिले के पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी से भी आरोपी पुलिसकर्मी की शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही पीड़ित कपल मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकता है. इतना ही नहीं बालिग लड़के-लड़कियों को होटल भी ठहरने के लिए मना नहीं कर सकता है. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक भी कपल किसी भी होटल में ठहर सकता है. कपल्स को यह समझना जरूरी है कि पुलिस हमेशा वेश्यावृत्ति या किसी अपराध के सिलसिले में ही होटलों में छापेमारी करती है. यदि किसी वजह से आपके पास पुलिस आती भी है तो आप उन्हें अपनी ऑरिजिनल आईडी दिखाकर अपनी पहचान बता सकते हैं.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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