Election Special: हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्य में चुनाव हैं. हिमाचल प्रदेश में मतदान जारी है. अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, और मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो बिल्कुल घबराइए मत. क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आप मतदाता पहचान पत्र न होने के बावजूद मतदान कर सकते हैं. बशर्ते, चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई लिस्ट में शामिल आईडी में से कोई भी एक-दो आईडी आपके पास हो. चूंकि ये सामान्य बात है कि आज कल तमाम तरह की आईडी लोगों के पास होती है. ऐसे में जान लें कि किन आईडी के दम पर आप मतदाता पहचान पत्र न होने के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.
इनमें से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर डाल सकेंगे वोट
पासपोर्ट
आपके पास पासपोर्ट है, तो ये हर मर्ज की दवा है. मतदान केंद्र पर जाइए. पासपोर्ट दिखाइए और मतदान करके सबसे बड़े त्योहार का हिस्सा बन जाइए.
ड्राइविंग लाइसेंस
आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी इस्तेमाल मतदान के दौरान कर सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस आपकी पहचान स्थापित करता है, जिसकी वजह से मतदाता पहचान पत्र न होने के बावजूद आप अपना वोट डाल सकते हैं.
कंपनी की फोटो आईडी
आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पीएसयूs, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के. ऐसे में आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं भी है और आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप अपनी कंपनी, कार्यालय द्वारा जारी की गई फोटो आईडी के आधार पर भी वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं.
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पैन कार्ड और आधार कार्ड
पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपकी पहचान के प्रपत्र हैं. आप मतदान केंद्र पर इन्हें दिखा कर भी वोटिंग कर सकते हैं.
पोस्ट ऑफिस और बैंक की पासबुक
आपके पास पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक हो या फिर सरकारी बैंक की पासबुक. ऐसे में ये भी आपकी पहचान स्थापित करने के काम आ सकती है.
मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
आप के पास मनरेगा जॉब कार्ड है, तब भी आप मतदान से वंचित नहीं किये जा सकते. इसके अलावा श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी आपको मतदान का हक दिला सकता है. शर्त यही है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो.
पेंशन कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड
आप पेंशनर हैं और आपके पेंशन कार्ड पर आपकी फोटो लगी हो, जो अटेस्टेड हो. तब भी आप वोटिंग कर सकते है. इसके अलावा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड भी मतदान के लिए मान्य है.
ये सब कागजात आपके पास नहीं हैं, तब भी आपके पास कुछ ऑप्शन बचते हैं. जैसे MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र. इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी UDID (विशिष्ट विकलांगता आईडी) कार्ड भी आपको मताधिकार के प्रयोग में सहायक सिद्ध हो सकता है.
HIGHLIGHTS
- मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी दस्तावेज
- मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी कर सकते हैं वोटिंग
- मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य
Source : Shravan Shukla