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जानें अपना अधिकार: ट्रैफ़िक में चालान कटने पर नक़द पैसा देना ज़रूरी नहीं

मोटर वेहिकल एक्ट-1988 के सेक्शन 206(2) के अनुसार, अगर आप मौके पर जुर्माना नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं।

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saketanand gyan
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जानें अपना अधिकार: ट्रैफ़िक में चालान कटने पर नक़द पैसा देना ज़रूरी नहीं
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आम तौर पर अगर किसी की गाड़ी पकड़ी जाती है और उनके पास नक़द पैसे नहीं होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप चालान की राशि बाद में या फिर डिजिटल तरीके से भी जमा करवा सकते है।

पुलिस या कोई अन्य अधिकारी तुरंत चालान भरने के लिए आप पर दबाव नहीं बना सकता है।

इतना ही नहीं ट्रैफिक ब्रांच ऑफ़िसर, सहायक सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपरी रैंक के अधिकारी ही ट्रैफ़िक नियम उल्लंघन करने पर चालान की राशि ले सकता है।

मोटर वेहिकल एक्ट-1988 के सेक्शन 206(2) के अनुसार, अगर आप मौके पर जुर्माना नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हां इसके बदले में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराना होगा और ट्रैफ़िक अधिकारी से एक स्वीकृति रसीद लेनी होगी, जिसके बाद आप आसानी से ड्राइविंग कर सकतें हैं।

इसके बाद आप तारीख़ वाले दिन कोर्ट में पहुंच कर अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले सकते हैं।

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इसके अलावा आप ये तरीके भी अपना सकते हैं...

  • कई शहरों में राज्य/शहर के ट्रैफ़िक पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन चालान जमा करने का प्रावधान होता है।
  • शहर के किसी भी ट्रैफ़िक पुलिस स्टेशन में जाकर जुर्माना राशि भरा जा सकता है।
  • एनफ़ोर्समेंट ऑटोमेशन सेंटर पर भी चालान की राशि जमा की जा सकती है।
  • साथ ही किसी भी सरकारी अधिकारिक बिल भुगतान केन्द्र पर भी चालान राशि जमा हो सकता है।

इसके अलावा कुछ ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघन करने की स्थिति में (शराब पीकर ड्राइविंग, बिना परमिट और बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना) आप जुर्माने की राशि सिर्फ़ कोर्ट में ही जमा कर सकते हैं।

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HIGHLIGHTS

  • पुलिस या कोई अन्य अधिकारी तुरंत चालान भरने के लिए आप पर दबाव नहीं बना सकता है
  • कई शहरों में राज्य/शहर के ट्रैफ़िक पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन चालान जमा करने का प्रावधान है

Source : Saket Anand

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