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जानें अपना अधिकार: ख़राब क्वालिटी की वजह से हुए नुकसान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं शिकायत

अगर कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय के ख़िलाफ़ अपील करना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल करा सकता है।

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saketanand gyan
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जानें अपना अधिकार: ख़राब क्वालिटी की वजह से हुए नुकसान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं शिकायत

प्रतीकात्मक तस्वीर

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बाज़ारवाद के दौर में आज हर कोई (उपभोक्ता) धड़ल्ले से खरीदारी कर रहा है लेकिन क्या आपको पता भी है कि बतौर उपभोक्ता आपको क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार हर वो व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान अथवा सेवायें खरीदता है वह उपभोक्ता है।

कंपनी या दुकानदारों द्वारा ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की होड़ में नुकसान उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। कई बार मिलावटखोरी और ख़राब गुणवत्ता की वजह से लोगों को जान-माल का भी नुकसान झेलना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तु या सेवा की ख़राब गुणवत्ता के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ करवा सकता है।

उपभोक्ताओं को जीवन और संपत्ति के लिए घातक पदार्थों या सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार है।

घरेलू एलपीजी के फटने पर हुई किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान के लिए 40 लाख़ बीमा कवर क्लेम की जा सकती है।

अगर कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय के ख़िलाफ़ अपील करना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल करा सकता है।

शिकायत कहां की जाये

  • अगर क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रूपये से कम है तो ज़िला फोरम में शिकायत करें।
  • यदि यह राशि 20 लाख रूपये से अधिक लेकिन एक करोड़ रूपये से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष।
  • यदि एक करोड़ रूपसे अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें।

शिकायत कैसे करें

  • शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है और इसके लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं है।
  • शिकायत में उपभोक्ता का नाम और जिसकी शिकायत की जा रही है उसका नाम, पता, शिकायत से संबंधित तथ्य और यह कहां हुआ आदि का विवरण होना चाहिए।
  • शिकायत के साथ आरोप के समर्थन में दस्तावेज भी होने चाहिये।
  • शिकायत दर्ज़ कराने के लिये नाममात्र का न्यायालय शुल्क लिया जाता है।

शिकायत दर्ज़ कराने के अन्य तरीके

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने किसी तरह की शिकायत दर्ज़ कराने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है।
BSNL और MTNL उपभोक्ताओं के लिए – 1800114000

उपभोक्ता मेल के ज़रिए भी शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं। web@nationalconsumerhelpline.in

या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आईपी एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली – 110002 को ख़त लिखकर भी शिकायत दर्ज़ कराई जा सकती है।

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HIGHLIGHTS

  • उपभोक्ता वस्तु या सेवा की ख़राब गुणवत्ता के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ करवा सकता है
  • अगर क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रूपये से कम है तो ज़िला फोरम में शिकायत करें
  • उपभोक्ताओं को जीवन और संपत्ति के लिए घातक पदार्थों या सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार है

Source : Deepak Singh Svaroci

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