लोकसभा में सोमवार को मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों की तस्करी रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक पीड़ितों के पुनर्वास व अपराधियों को दंडित करने के प्रावधान करता है। महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा व पुनर्वास) विधेयक, 2018 को पेश किया।
इसमें रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के अलावा, तस्करी के बढ़ते रूपों जैसे जबर्दस्ती मजदूरी करवाना, भीख मंगवाना व जबरन शादी भी शामिल है।
इसमें जिला, राज्य व केंद्र स्तरों पर संस्थागत प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है। इसमें 10 साल की कड़ी जेल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।
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Source : IANS