छठ पूजा पर गाइडलाइन का उलंघन करने वालों की खैर नहीं. क्योंकी DDMA ने गाइडलाइंस जारी कर नियमों के तहत ही छठ पूजा का आयोजन करने की अनुमति दी है. चिन्हित साइट पर ही श्रद्धालु पूजा से जुड़े सामान प्रवाहित कर सकेंगे जिसे इकट्ठा करने और डिस्पोज़ल की ज़िम्मेदारी सम्बंधित नगर निगम और अन्य एजेंसी की होगी. आपको बता दें कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा के आयोजन की कोई साइट नहीं बनाई जाएगी. श्रद्धालुओं के किसी भी तरह की पूजा की सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने की सख्त मनाही है. सभी जिलों के डीसीपी को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पूजा से जुड़ी को सामग्री या अन्य सामान्य यमुना में प्रवाहित न किया जाए. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी कोई भी सामग्री यमुना की मुख्य धारा में जाकर न मिले.
NGT के नियमों का हवाला
सभी आयोजकों को NGT और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. सभी छठ पूजा समितियों को आयोजन की अनुमति के लिए सम्बंधित DM को एक अंडरटेकिंग देना होगा. साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि अलग-अलग एजेंसियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. सभी जिलों के DM को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इलाकों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन को लेकर जागरूकता अभियान चलायें. ताकि कहीं भी कोविड प्रोटोकॅाल टूटने न पाए. इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है.
डीडीएमए का कहना है यदि किसी ने भी NGT के आदेशों को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. साथ ही उचित कार्रवाई की जाएगी. सभी भक्त नियमों का पालन करते हुए ही छठ पूजा व दीवाली मनाएं. क्योंकि दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. खासकर नवंबर और दिसंबर में यहां हवा जहरीली हो जाती है.
HIGHLIGHTS
- रेवन्यू डिपार्टमेंट को छठ पूजा आयोजन के लिए साइट चिन्हित करने की सौंपी गई जिम्मेदारी
- यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगी
- चिन्हित साइट पर ही श्रद्धालु पूजा से जुड़े सामान प्रवाहित कर सकेंगे
Source : Mohit Bakshi