हाल ही में अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (Digital Millennium Copyright Act- DMCA) 1998 के उल्लंघन हेतु कथित रूप से प्राप्त एक नोटिस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के ट्विटर अकाउंट को एक घंटे के लिए बंद कर दिया गया था. इसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो ट्विटर ने एकाउंट को फिर से रीस्टोर कर दिया और सफाई दी कि ऐसा अमेरिका के कॉपीराइट कानून डीएमसीए (DMCA) यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत किया गया है. ऐसे में हर कोई ये जानने को बेकरार हो गया कि अमेरिका का ऐसा कौन सा कानून है जो भारत में भी लागू हो रहा है. और इस कानून में ऐसा क्या प्रावधान है जिसका फायदा ट्विटर ने केंद्रीय कानून मंत्री का ही अकाउंट बंद कर दिया था.
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कॉपीराइट क्या है ?
कॉपीराइट वह अधिकार है, जो किसी लेखक, संगीतकार, नाटककार या प्रकाशक को खास तौर पर किसी साहित्यिक, सांगीतिक या कलात्मक कृति के प्रकाशन, उत्पादन, बिक्री या वितरण के लिए दिया जाता है. कॉपीराइट लेकर ओरीजिनल कॉपी को सुरक्षित कर दिया जाता है. अब यदि उसका कोई इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है.
क्या है डीएमसीए ?
डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी डीएमसीए अमेरिका का एक कॉपीराइट कानून है जिसे अक्टूबर 1998 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लागू किया था. यह कानून उस वक्त आया था जब दुनिया 21वीं सदी के मुहाने पर खड़ी होकर डिजिटल क्रांति के सपनों के सच होने का अरमान सजा रही थी. उस दौर में इस कानून को कंटेंट को चोरी होने से बचाने के लिए बनाया गया था.
इस कानून में 1996 के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाइजेशन की दो संधियों को शामिल किया गया है. आम तौर पर इस कानून का सहारा ब्लॉगर्स लेते हैं. अगर कोई व्यक्ति या संस्था उनकी अनुमति के बगैर उनके कंटेंट को कॉपी करता है उस वयक्ति के खिलाफ डीएमसीए के तहत शिकायत की जा सकती है. अगर साफ और सीधे शब्दों में कहें तो, डीएमसीए एक कॉपीराइट कानून है, जिसका इस्तेमाल कॉपीराइट वाली तस्वीर, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के दुरुपयोग के खिलाफ किया जाता है.
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चूंकि ये कंपनियां उन देशों में काम करती हैं जो WIPO संधि की हस्ताक्षरकर्त्ता हैं, वे वैध और कानूनी DMCA टेकडाउन नोटिस (Takedown Notice) प्राप्त होने पर उक्त सामग्री को हटाने हेतु बाध्य हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया बिचौलियों के मामले में सामग्री निर्माता सीधे मंच से संपर्क कर सकते हैं और मूल निर्माता होने का प्रमाण दे सकते हैं.
- डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट अक्टूबर 1998 में पारित युनाइटेड स्टेट्स का कॉपीराइट कानून है, जिसे संक्षेप में DMCA के कहा जाता है
- इस क़ानून में 1996 के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाइजेशन की दो संधियों को शामिल किया गया है
- Twitter डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ("डीएमसीए") के तहत सबमिट की गई कॉपीराइट संबंधी शिकायतों का जवाब देता है. कॉपीराइट उललंघन के मामले में ट्विटर डीएमसीए की धारा 512 के तहत कार्रवाई करता है
- डीएमसीए की धारा 512 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत के बाद ट्विटर कार्रवाई कर सकता है
- डीएमसीए की धारा 512 के तहत कॉपीराइट इमेज का प्रोफ़ाइल या हेडर फोटो इस्तेमाल - डीएमसीए का उल्लंघन माना जाएगा
- डीएमसीए की धारा 512 के तहत ट्विटर मिडिया होस्टिंग सेवा के ज़रिये अपलोड किया गया कॉपीराइट वीडियो या इमेज का गलत इस्तेमाल डीएमसीए का उल्लंघन माना जाएगा
- उल्लंघनकारी सामग्री के लिंक वाले ट्वीट्स भी डीएमसीए का उल्लंघन माने जाएंगे
नया आईटी नियम फरवरी 2021 लागू
25 फरवरी को भारत सरकार ने IT rules 2021 अधिसूचित किया,नए नियम 26 मई से लागू हो गए हैं, जिसके बाद सरकार नियम ना मानने पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
ट्विटर ने आईटी नियम 2021 का उल्लंघन किया है
आईटी नियम 2021 में कहा गया है की कार्रवाई से पहले ट्विटर को उस व्यक्ति को सूचित करना होगा जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाने वाली है.
HIGHLIGHTS
- DMCA की धारा 512 के तहत ट्विटर कार्रवाई कर सकता है
- इमेज, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट सब पर कॉपीराइट होता है
- उल्लंघनकारी सामग्री के लिंक वाले ट्वीट्स भी DMCA का उल्लंघन माना जाएगा