तमिलनाडु में नए कोविड प्रतिबंध लागू

कर्मचारियों की कार्यभार की आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक दिनों में या तीन दिनों में एक बार शिफ्ट लगेगी. निजी कार्यालयों को भी 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ कार्य करना होगा

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Ritika Shree
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new infected patients in last 24 hours in Uttar Pradesh

New Covid restrictions in Tamilnadu( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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तमिलनाडु में लागू किए गए नए कोविड प्रतिबंध गुरुवार सुबह 4 बजे से लागू हो गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक 20 मई तक नए प्रतिंबध जारी रहेंगे. नई नियम लागू होने के साथ ही चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, त्रिची और अन्य शहरों की सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई. तमिलनाडु के मुख्य सचिव राजीव रंजन ने एक आदेश में कहा कि सभी राज्य सरकार कार्यालय गुरुवार से शुरू होकर एक पखवाड़े के लिए 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ कार्य करेंगे. आदेश में कहा गया है कि सरकारों के सचिवों, विभागों के प्रमुख, जिला कलेक्टरों, के कर्मचारियों की उपस्थिति का शेड्यूल होगा. कर्मचारियों की कार्यभार की आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक दिनों में या तीन दिनों में एक बार शिफ्ट लगेगी. निजी कार्यालयों को भी 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ कार्य करना होगा. सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, मेट्रो रेल, सार्वजनिक और निजी बसें 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ संचालित होंगी.

किराना दुकानों (स्टैंडअलोन) को रात 12 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. किराना और सब्जी की दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. 26 अप्रैल से राज्य में शॉपिंग मॉल और अन्य बड़ी दुकानों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है. राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के आउटलेट को रात 12 बजे तक कार्य करने की अनुमति दी जाएगी.

रेस्टोरेंट को सिट इन ग्राहकों को लेने की अनुमति नहीं होगी, जबकि टेकअवे को सुबह 6 से 10 बजे, दोपहर 12 से 3 बजे और शाम 6 से 9 बजे तक अनुमति दी जाएगी. सिनेमा हॉल बंद रहेंगे और सभी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों को खुले या बंद स्थानों में निषिद्ध किया जाएगा. एक निजी कंपनी के कर्मचारी मुकुंदराजन ने बताया, 'मुझे लगता है कि लॉकडाउन के लिए जाना बेहतर है. लेकिन भारी वित्तीय नुकसान सरकार को लॉकडाउन से वापस खींचने का कारण बन सकता है.' उन्होंने कहा, "वैसे भी, लोगों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार जो भी उपाय अपनाएगी, उसमें सहयोग करना होगा, जिससे कीमती मानव जीवन बचाया जा सकता है."

HIGHLIGHTS

  • नियम लागू होने के साथ ही चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, त्रिची और अन्य शहरों की सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई
  • सरकारों के सचिवों, विभागों के प्रमुख, जिला कलेक्टरों, के कर्मचारियों की उपस्थिति का शेड्यूल होगा
  • किराना दुकानों (स्टैंडअलोन) को रात 12 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी

Source : IANS

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