69000 shikshak bharti News: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला दिया है. कोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है. साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार को नए सिरे से 69 हजार टीचर भर्ती का मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी.
दरअसल, 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था. कई लोगों का आरोप था कि मेरिट लिस्ट में खामियां हैं. इसको लेकर सैकड़ों अभ्यार्थी लंबे समय से प्रदर्शन भी कर रहे थे. उनका आरोप था कि मेरिट लिस्ट में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया है.
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आरक्षण नियमों की हुई अनदेखी
अब कोर्ट का यह आदेश आया है और उसमें यह माना गया है कि यह जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो आरक्षण की नियमावली है. उसकी अनदेखी हुई है. बता दें कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 19 हजार सीटों पर आरक्षण को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे थे. ऐसे में उन लोगों पर नौकरी जाने की तलवार लटक रही है, जो गलत तरीके से आरक्षण के आधार पर नौकरी कर रहे हैं.
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2018 में हुई थी ये शिक्षक भर्ती
कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण के नियमों के हिसाब से नई लिस्ट को तैयार किया जाए. ऐसे में कोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार को झटके के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि 69000 की सहायक शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में निकली थी. 2019 में इसका एग्जाम कराया गया. इस पूरी परीक्षा में 410000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 140000 परीक्षार्थी इसमें सफल हुए थे.
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