Brij Bihari Prasad Murder Case: (रिपोर्ट- सुशील पांडेय) सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों एक बेंच ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया. इसके साथ ही एससी ने राजद (RJD) नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत दूसरे आरोपी दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई.
एससी ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मुन्ना शुक्ला को दोषी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बृज बिहारी हत्याकांड में बाहुबली मुन्ना शुक्ला और एक अन्य मंटू तिवारी को भी दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. वहीं शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में लोजपा (LJP) के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया है.
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पत्नी ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
बता दें कि साल 1998 में पटना के IGIMS अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी. उनकी पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने 21 और 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली और आदेश को सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया.
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8 आरोपियों को सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा
इस मामले में निचली अदालत ने साल 2009 में आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. बृज बिहारी प्रसाद, लालू यादव की पार्टी के बड़े और दबंग नेता थे. उनकी हत्या गैंगवार का नतीजा थी. बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में श्रीप्रकाश शुक्ला का भी नाम आया था, जो उस समय सूरजभान के गैंग में शूटर था. बाद में श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम का यूपी और बिहार में खौफ पैदा हो गया था. गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्ला को एक एनकाउंटर में मार गिराया था. बता दें कि श्रीप्रकाश शुक्ला को खोजने के लिए यूपी में पहली बार एसटीएफ बनाई गई थी.
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