Crime: शराब तस्करी के मामले में 2 सगे भाइयों को 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

सुपौल के अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2 अमित कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को शराब तस्करी के मामले में दो सगे भाइयों को 5 साल की सजा सुनाई है.

author-image
Vineeta Kumari
New Update
supaul news

2 सगे भाइयों को 5 साल की सजा( Photo Credit : News State Bihar Jharkhand)

Advertisment

सुपौल के अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2 अमित कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को शराब तस्करी के मामले में दो सगे भाइयों को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही मामले में एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया है. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रुद्र प्रताप लाल ने सरकार का पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकुमार सिंह प्रस्तुत हुए. हालांकि ट्रायल के दौरान कोर्ट ने दोनों दोषी मनीष और नीतीश को 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं चुकाने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें- बक्सर रेल हादसे पर बढ़ा सियासी पारा, मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार

सगे भाइयों को 5 साल की सजा

आपको बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज चौक के समीप 3 अक्टूबर 2018 की शाम के देर शाम शहर के गौरवगढ़ वार्ड 5 निवासी रामविलास यादव के 22 वर्षीय बेटे मनीष कुमार और 20 वर्षीय बेटे नीतीश कुमार को उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के साथ पकड़ा था. दर्ज मामले के अनुसार घटनास्थल पर उत्पाद विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर एक बाईक पर सवार दो व्यक्तियों को रोका. जांच के क्रम में बाईक पर सवार दो लड़कों के बीच रखे झोला और गाड़ी की डिक्की से विदेशी शराब बरामद किया था.

शराब तस्करी के मामले में आया फैसला

उत्पाद विभाग की टीम ने एक बाइक जब्त की. बाइक पर एक थैला लटका हुआ था, जिसमें से कई तरह के विदेशी शराब बरामद किए गए. जिसके बाद उत्पाद पुलिस ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 ए के अंतर्गत मामला दर्ज किया था. बता दें कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. उसके बाद भी राज्यभर से शराब तस्करी की खबरें सामने आती रहती है. इतना ही नहीं नए-नए तरीके लगाकर भी शराब तस्कर राज्यभर में इसकी सप्लाई करते पकड़े जा चुके हैं.

HIGHLIGHTS

  • शराब तस्कर सावधान!
  • 2 सगे भाइयों को 5 साल की सजा
  • शराब तस्करी के मामले में फैसला

Source : News State Bihar Jharkhand

Crime news Bihar crime bihar latest news supaul news Supaul Crime News
Advertisment
Advertisment
Advertisment