एक साल में 205 लोगों की हुई मौत लेकिन 46 को ही मिल पाया मुआवजा, जाने आखिर क्या है वजह

साल भर में जिले के अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में कुल 205 लोगों ने अपनी जान गवाई, लेकिन मुआवजा मात्र 46 लोगों को ही मिल पाया. सरकार द्वारा परिवहन विभाग से 5 लाख रुपए मुआवजा मृत परिवार के आश्रितों को देने का है प्रावधान.

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Rashmi Rani
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46 लोगों को ही मिल पाया मुआवजा( Photo Credit : फाइल फोटो )

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कैमूर जिले में परिवहन विभाग की लापरवाही और जागरूकता के अभाव में लोगों की उदासीनता का नतीजा रहा कि लगभग साल भर में जिले के अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में कुल 205 लोगों ने अपनी जान गवाई, लेकिन मुआवजा मात्र 46 लोगों को ही मिल पाया. सरकार द्वारा परिवहन विभाग से 5 लाख रुपए मुआवजा मृत परिवार के आश्रितों को देने का है प्रावधान. लेकिन जानकरी ना होने के कारण लोगों ने आवेदन दिया ही नहीं. 

क्या कहते हैं आंकड़े 

परिवहन विभाग कैमूर से मिले आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो 15 सितंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक कैमूर जिले के विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में कुल 410 दिनों की बात की जाए तो 205 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है लेकिन परिवहन विभाग द्वारा इनमें से महज 46 लोगों को ही अब तक सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि मिल पाई है. परिवहन विभाग के जागरूकता के अभाव के कारण लोग बड़ी संख्या में आवेदन नहीं कर पाए. जितने लोगों ने आवेदन किया इनमें से मात्र आधे लोगों को ही  मुआवजा मिल पाया है. सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत पहुंचाने के लिए मुआवजा राशि का ऐलान किया गया था कि जहां मृतक के आश्रितों को सरकारी पहल पर थोड़ी मदद हो जाएगी और घायलों को भी इलाज के लिए राशि देने का प्रावधान है.

क्या कहते हैं जिला परिवहन पदाधिकारी 

जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि 15 सितंबर 21 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक 96 लोगों के आवेदन में 46 लोगों का भुगतान किया जा चुका है. शेष 50 लोगों के आवेदन थाना और एसडीएम स्तर से रिपोर्ट के इंतजार में लंबित है. रिपोर्ट आते ही लोगों का भुगतान किया जाएगा. जागरूकता के अभाव में कई लोगों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है. पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी.  लेकिन पिछले 6 माह से लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ रहा है.

कैसे मुआवजे के लिए दे ऑनलाइन आवेदन

जिन लोगों ने भी अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है उनके लिए एफ आई आर की कॉपी, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र, आश्रित का खाता संख्या, पास पासबुक का फोटो कॉपी ,कैंसिल चेक के साथ आवेदन परिवहन विभाग के साइट पर जाकर करना होगा. जिसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उन्हें सरकारी सहायता दी जाएगी.

इनपुट - रंजन त्रिगुण 

HIGHLIGHTS

. 46 को ही मिल पाया मुआवजा
. बड़ी संख्या में आवेदन नहीं कर पाए लोग
. पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी

Source : News State Bihar Jharkhand

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