जिले की एक अदालत ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के आरोप में गुरूवार को तीन आरोपियों को 15-15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. एनडीपीएस अदालत के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने वर्ष 2018 के गांजा तस्करी के एक मामले में तीन आरोपियों सीतामढ़ी जिला के रीगा थाना अंतर्गत बभनगामा गांव निवासी राजकुमार एवं रक्त दास तथा बेगूसराय जिला के लाखो सहायक थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव निवासी नीरज राय को 15-15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. 21 जनवरी 2018 को बेगूसराय जिला के बलिया थाना की पुलिस ने शिवम होटल के पास से तीनों को 1,604 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
Source : Bhasha