बिहार के मुंगेर जिला की एक अदालत ने वर्ष 2010 में हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत गुगलडीह गांव में पुलिस मुखबिरी के आरोप में एक चौकीदार सहित दो लोगों की हत्या के आरोपी सात नक्सलियों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
लोक अभियोजक संदीप कुमार भटृाचार्य ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) त्रिभुवन नाथ ने वर्ष 2010 में हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत गुगलडीह गांव में पुलिस मुखबिरी के आरोप में चौकीदार कलेश्वरी मंडल और एक अन्य व्यक्ति कैलाश मंडल की हत्या के आरोपी सात नक्सलियों पिंटू मंडल, नरायण पंडित, उमेश पंडित, विभीषण पंडित, दिगन पंडित, योगी पंडित और नागो पंडित को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
इन अभियुक्तों को 50-50 हजार रूपये जुर्माने के तौर पर भी देने होंगे। इस मामले में दो अन्य नक्सलियों शंकर पंडित और राजकुमार पंडित को उपरोक्त सजा गत 13 सितंबर को सुनायी जा चुकी है। इस मामले में कुल 11 आरोपी में दो की मौत मामले की सुनवाई के दौरान हो गयी थी ।
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सजा पाने वाले इन नक्सलियों पर एक मार्च 2010 की रात्रि में कलेश्वरी मंडल और कैलाश मंडल को उनके घर से बुलाकर गला रेतकर हत्या कर देने का आरोप था ।
Source : PTI