बार काउंसिल के फैसले से चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े मामले में जमानत पा चुके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार काउंसिल (Bar Council) ऑफ इंडिया ने बुधवार को एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत लोगों को बेल बांड, मुचलके की राशि और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए वकील अब अदालत में जा सकेंगे. इस आदेश की प्रति सभी राज्यों के बार काउंसिल को भेज दी गई है. बार काउंसिल के इस फैसले से लालू प्रसाद यादव समेत जेल में बंद सैकड़ों लोगों को राहत मिली है और जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
बार काउंसिल ने दिया राहत भरा निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि कई राज्यों के बार काउंसिल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए वकीलों को अदालती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने का आदेश जारी किया है. ऐसे में वैसे लोगों को परेशानी हो रही है जिन्हें जमानत मिल गयी है और बेल बांड, मुचलका और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है. इस कारण वो जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही हैं. जमानत मिलने के बाद भी किसी को जेल में रखना उसके अधिकारों का हनन है, ऐसे में जिन्हें जमानत मिल गयी है उन्हें बाहर निकालने के लिए वकीलों को अदालती प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जाना उचित नहीं है.
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इसका फायदा हजारों कैदियों को होगा
इस आदेश के बाद लालू प्रसाद के भी जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. लालू प्रसाद समेत सैकड़ों लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस फैसले से राहत मिलेगी. चारा घोटाले से जुड़े मामले में जेल में तीन साल से भी अधिक की सजा काट चुके लालू प्रसाद यादव भी जमानत की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से बाहर निकल जाएंगे. बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाले में जमानत मिली थी. लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली स्थित एम्स में इलाजरत हैं. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अब तक उनकी अदालती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस फैसले से अब उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.
HIGHLIGHTS
- अदालती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से नहीं आ सके बाहर
- अब वकील कर सकेंगे जमानत प्रक्रिया की खानापूरी
- बार काउंसिल के निर्देश पर हुआ रास्ता साफ