तीन साल बाद नाबालिग छात्रा को मिला न्याय, अपराधियों ने बर्बरता की सारी हदें की थी पार, जानिए क्या है पूरा मामला

जिले के व्यवहार न्यायालय भभूआ द्वारा शनिवार की शाम एडीजे 6 पास्को न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय द्वारा कार में नाबालिक छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को 35 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.

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Rashmi Rani
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नाबालिग छात्रा को मिला न्याय( Photo Credit : NewsState BiharJharkhand)

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कैमूर जिले में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि आखिरकार तीन साल बाद उस नाबालिग छात्रा को न्याय मिल ही गया. जिसके साथ चार अपराधियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी. जिले के व्यवहार न्यायालय भभूआ द्वारा शनिवार की शाम एडीजे 6 पास्को न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय द्वारा कार में नाबालिक छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को 35 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उनके ऊपर 6 लाख 26 हजार का जुर्माना भी लगाया है और इसमें अभी एक अभियुक्त के खिलाफ किशोर न्यायालय में ट्रायल चल रहा है और दूसरे का एडीजे प्रथम के पास साक्ष्य चल रहा है. 

तीन साल पहले नाबालिक छात्रा के साथ हुआ था गैंगरेप 

आपको बात दें कि 19 नवंबर 2019 में विद्यालय जा रही नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर कार सवार कुल चार अपराधियों द्वारा कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था. जिसके बाद उसका वीडियो भी आरोपियों द्वारा 24 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था. वीडियो वायरल होते ही मोहनिया शहर पूरी तरह से जल उठा था. काफी संपत्तियों में आग लगा दी गई थी, पुलिस को लाठीचार्ज कर पूरे शहर में धारा 144 भी लागू करना पड़ा था और आज इस मामले में फैसला आया है जिसके बाद जिले में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी लोग संतुष्ट नहीं है क्योंकि पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ने अभियुक्तों को सजा नहीं दी है.

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पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ने नहीं मिली सजा 

पीड़ित के वकील मंटू पांडे ने बताया कि एडीजे 6 के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय सिविल कोर्ट भभुआ द्वारा दो अभियुक्तों को 35 - 35 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. 4 आरोपियों द्वारा गैंगरेप 15 नवंबर 2019 को किया गया था और किसी को नहीं बताने का डर भय बच्ची के मन में पैदा किया गया था. 24 नवंबर 2019 को गैंगरेप का वीडियो भी वायरल कर दिया गया था. जिसमें फैसला सुनाया गया है. सभी अभियुक्तों पर कुल 6 लाख 26 हजार रुपए जुर्माने की राशि लगाई गई है जो पीड़िता को दिया जाएगा, लेकिन पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ने अभियुक्तों को सजा नहीं दी है. पीड़ित के परिवार ने कहा कि इसे लेकर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि पीड़ित नाबालिग थी. तीसरे आरोपी कलाम का किशोर न्यायालय में ट्रायल चल रहा है और वो अभी बेल पर है और चौथा अरबाज है जिसका एडीजे प्रथम संतोष कुमार तिवारी के न्यायालय में साक्ष्य चल रहा है. 

रिपोर्ट - रंजन त्रिगुण 

HIGHLIGHTS

  • दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को 35 साल की सुनाई गई सजा 
  • विद्यालय जा रही नाबालिग छात्रा के साथ कार में किया गया था गैंगरेप 
  • अपराधियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो कर दिया था वायरल 

Source : News State Bihar Jharkhand

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