देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) एक सितंबर 2019 से लागू है. इस एक्ट के तहत वाहन चालकों पर भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं. बिहार में चालान की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ट्रैफिक पुलिस ने यहां बिना सील्ट बेल्ट लगाए ऑटो चालाक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है, जबकि ऑटो में कोई सीट बेल्ट नहीं होती है. पुलिस अधिकारी ने ही इसकी जानकारी दी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के मुजफ्फरपुर की यह घटना है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि सराय इलाके में शनिवार को एक ऑटो ड्राइवर पर एक हजार रुपये का जुर्माना इसलिए लगाया गया, क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. सराय के थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ऑटो चालक से न्यूनतम चालान भरने के लिए कहा गया, क्योंकि वह काफी गरीब व्यक्ति था. इसलिए उसे एक हजार रुपये चुकाने के लिए कहा गया.
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थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, आटो चालाक पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए कम से कम चालान भरने को कहा गया था. यह एक गलती थी, लेकिन यह सिर्फ ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए किया गया था. बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पूरे देश में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन बिहार में तो एक कानून के तहत किसी पर भी जुर्माना लगा दिया जा रहा है.
अभी हाल में ओडिशा (Odisha) के संबलपुर में अब तक का सबसे बड़ा चालान कटा था. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यातायात पुलिस ने एक ट्रक मालिक को 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया था. ओडिशा परिवहन विभाग ने सात ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ट्रक मालिक को चालान की रसीद सौंपी थी.
पिछले 5 साल से ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता टैक्स (Tax) नहीं भर रहे थे. साथ ही वह ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहा था. परिवहन विभाग ने जनरल ऑफेंस, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के तहत कुल मिलाकर 6,53,100 रुपये का जुर्माना ठोका था.
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देश के अलग अलग हिस्सों से जुर्माने की कई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं. ऐसी भी खबर है कि जुर्माने की राशि गाड़ी के दाम को भी पार कर गई. दिल्ली में कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ जिसमें जुर्माने की राशि देख कर एक बाइक सवार ने अपनी गाड़ी में आग लगा दी.