प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बड़ा झटका लगा है. उनके अरमानों पर पानी फिर गया है. B.Ed पास अभियार्थी अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे उन्हें भी बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी. उसके बाद ही उनकी बहाली होगी. जहां इस आदेश के बाद लगातार शिक्षक सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे और इस आदेश को वापस करने को लेकर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश का पालन करने के लिए कहा है.
दरअसल, कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था. जिसमें ये कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अब बीएड पास होना काफी नहीं होगा इसके आधार पर उनकी बहाली नहीं होगी. उन्हें बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी. जिसके बाद कई राज्यों में परीक्षा भी आयोजित हुई जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी दी थी, लेकिन बिहार में B. Ed पास अभियार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. उनकी मांग थी कि इस आदेश को वापस लिया जाए. वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को निर्देश का पालन करने के लिए कहा है.
HIGHLIGHTS
- B. Ed पास अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका
- B.Ed पास अभियार्थी अब नहीं बन पाएंगे शिक्षक
- शिक्षक सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे
Source : News State Bihar Jharkhand