बिहार के चर्चित बाहुबली विधायक अनंत सिंह अब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें अवैध हथियार रखने के मामले में दस साल की सजा सुनाई गई है. एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है. गौरतलब है कि 16 अगस्त 2019 को पुलिस की छापेमारी में उनके पैतृक आवास लदमा गांव में छापेमारी के दौरान एक एके 47, 26 गोली, दो हैंड ग्रेनेड और एक मैगजीन बरामद हुई थी. इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ 389/19 के तहत केस दर्ज किया था. इस केस में आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के धाराओं का इस्तेमाल किया गया है.
14 जून को कोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित
इससे पहले 14 जून को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने सजा के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की थी. अनंत सिंह इसी मामले में करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं. पुलिस ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाहों को पेश किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान करवाया गया था.
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आगे क्या करेंगे अनंत सिंह
इस सजा के बाद अब विधायक अनंत सिंह की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है. उनके वकील सुनील कुमार ने बताया कि हम लोग उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. अगर सजा पर स्टे मिला तो अनंत सिंह की विधायकी बच सकती है. अनंत सिंह के साथ ही उनके घर काम करने वाले सुनील राम को भी दस साल की सज़ा सुनाई गई है.
HIGHLIGHTS
- 2019 में पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर मारा था छापा
- पुलिस की छापेमारी में घर से मिला था अवैध हथियार
- आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का था मामला
Source : Rajnish Sinha