हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. यह अपने आप में बिहार का पहला मामला बन गया है. जब उत्पाद कोर्ट ने 4 दोषियों को एक साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं इन चारों में एक दोषी को 7 साल की अतिरिक्त सजा भी आर्म्स एक्ट में दी गई है. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है. बताया गया कि हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के उत्पाद कोर्ट 2 ने राघोपुर थाना कांड में चार लोगों को आजीवन सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक अभियुक्तों ने शराब पीने को लेकर उपजे विवाद में वादी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसमें आरोपियों को अदालत ने पहले ही दोषी करार दे दिया था. वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उत्पाद के स्पेशल पीपी रमेश राय ने बताया कि 13 अगस्त 2017 की ये घटना है. इस केस के सूचक अमीरा राय रहे हैं. वहीं, आरोपियों को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
सजा मिलने वाले दोषियों में जागबली राय, मनोज राय, दिनेश राय और पांचू राय शामिल है. इस मामले में उत्पाद के स्पेशल पीपी रमेश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि शराबबंदी के बाद की घटना 13 अगस्त 2017 की घटना है. इस केस के सूचक अमीरा राय रहे हैं. उनके बथान में अभियुक्त गण हरवे हथियार से लैस होकर झोला में शराब लेकर गए थे, लेकिन सूचक अमीरा राय और उनके लड़का सतीश कुमार के द्वारा शराब पीने से मना किया गया. जिसका उन लोगों ने विरोध किया. आपस में बकझक और धक्का-मुक्की हुई. इस पर दशरथ राय बोले कि आज हम लोग शराब पिएंगे और अगर नहीं पीने देगा तो गोली मार देंगे और उनके कहने पर जागबल्ली राय अपने हाथ लिए पिस्तौल से सतीश कुमार पर गोली चला दी. गोली लगने से घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई.