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Bihar Cabinet: नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर मुहर, 3 लाख पदों पर होगी बहाली; सरकार ने किया 10 लाख नौकरियों का वादा

बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में सोमवार यानी आज किया गया इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंड़ों पर मोहर लगी है बैठक में उपमुख्मंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहें.

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Ritu Sharma
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Bihar Cabinet meeting

बिहार में शिक्षक नियमावली पर लगी मुहर( Photo Credit : News State Bihar Jharkhand)

Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में सोमवार यानी आज किया गया इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंड़ों पर मोहर लगी है बैठक में उपमुख्मंत्री तेजस्वी यादव  (Tejashwi Yadav)  समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहें. एक मीडिया से बात करने के दौरान शिक्षा मंत्री ने नई नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसे शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग भेजा जा चुका है अब तक इसे सभी संबंधित विभागों से स्वीकृति मिल चुकी है. इन सारे मुद्दों पर शिक्षा मंत्री3  प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि, ''उन्होंने सातवें चरण के शिक्षक नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब यह कैबिनेट में जाएगा, 2020 में शिक्षा विभाग में तीन लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की जाएंगी, हम महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए 10 लाख नौकरियों के वादे पर अडिग हैं और उसे पूरा करेंगे.

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शिक्षा मंत्री का दावा- 2023 में 3 लाख से ज्यादा मिलेगी नौकरियां

आपको बता दें कि आगामी सातवें चरण के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी और एक आयोग के माध्यम से की जाएगी, पहले योजना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम इकाई के माध्यम से की जाती थी लेकिन अब तक की योजना में यह पता लगाना एक मुश्किल काम था कि किसका चयन हुआ है और कहां, नए नियमों के तहत अगर एक स्थान पर उम्मीदवार का चयन होता है तो बाकी जगहों पर उम्मीदवारी स्वत: ही रद्द हो जाएगी. 

बता दें कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन लिया जाएगा जिसमें विकल्प मांगा जाएगा, जिसमें 1. पटना, 2. आरा, 3. गया भरा हुआ है. इसमें से अगर आपका चयन पटना में होता है तो आरा और गया की उम्मीदवारी स्वत: ही रद्द हो जाएगी. शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था. शिक्षक नियुक्ति नियम 2023 में विशेष शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा.

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जानें क्या है नए नियम में... ये पुराने से कितना अलग

आपको बता दें कि आगामी सातवें चरण के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी और एक आयोग के माध्यम से की जाएगी, पहले योजना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिका इकाई के माध्यम से की जाती थी. अभी तक यह पता लगाना मुश्किल काम था कि किसे और कहां चुना गया है। नए नियमों के तहत अगर एक स्थान पर उम्मीदवार का चयन होता है तो बाकी से उम्मीदवारी स्वत: ही रद्द हो जाएगी. इसे ऐसे समझें कि, केंद्रीकृत आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें विकल्प मांगा जाएगा और उसे आपको भरना होगा. ''1.पटना 2. आरा. 3. गया भरा हुआ है, इसमें से आपका चयन अगर पटना में हो गया तो आरा और गया की उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी.'' शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था. शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में विशेष शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा. पूर्व शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित पृथक नियुक्ति प्राधिकारी एवं अनुशासनिक प्राधिकरण का गठन किया गया था पर नए शिक्षक नियुक्ति नियमों में जिला स्तर पर केवल एक स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा.

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आपको बता दें कि पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमों में समस्त नियोजन इकाई के अध्यक्ष को योजना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता था. अब जिला स्तरीय राजपत्रित अधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. नए नियुक्ति नियम लागू होते ही शिक्षकों का पद जिला स्तरीय संवर्ग बन जाएगा. पुराने नियमों में विषयवार और नियोजन इकाईवार अलग-अलग संवर्ग होते थे. इसके साथ ही पुराने भर्ती नियमों में नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट अंकों की गणना और पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के भारांक का निर्धारण किया जाता था. यह व्यवस्था नये नियमों में यथावत रहेगी तथा मेरिट के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से अंक निर्धारित किये जायेंगे. सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पहले नियुक्ति के लिए चयन की सिफारिश नियोजन इकाई द्वारा की जाती थी लेकिन नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति के माध्यम से चयन की सिफारिश अधिकृत आयोग द्वारा की जाएगी.

साथ ही आपको बता दें कि पुराने शिक्षक भर्ती नियमों के तहत नियोजन इकाइयों की संख्या 9222 थी, नए नियमों में नियोजन इकाइयों की संख्या महज 38 रह जाएगी. बता दें कि बिहार में 38 जिले हैं. पुराने नियुक्ति नियमों से विभिन्न नियोजन इकाइयों में तबादले में दिक्कत आ रही थी, अब नए नियुक्ति नियमों में जिला स्तरीय संवर्ग होगा, इससे बेहतर सेवा शर्तें और शिक्षा विभाग पर प्रभावी नियंत्रण होगा.

HIGHLIGHTS

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  • नई शिक्षक नियमावली पर लगी कैबिनेट की मुहर
  • अब बिहार में होगी शिक्षकों की बंपर बहाली
  • सरकार ने किया है 10 लाख नौकरियों का वादा

Source : News State Bihar Jharkhand

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