राजधानी पटना में गुरुवार से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है. इस दौरान जिला प्रशासन ने केवल वैसे ही लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी है जो अति आवश्यक कार्य से जा रहे हैं. इस बार वाहनों की पास की सुविधा नहीं रखी गई है लेकिन सड़कों पर वाहनों की चेकिंग होगी. राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि लोग अपना जरूरी काम करें लेकिन प्रयास करें कि लॉकडाउन की अवधि में घर में ही रहें. बगैर आवश्यक कार्य के बाहर निकलने पर लोगों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं. डीएम कुमार रवि का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर लोगों में स्वयं जागरूकता आनी चाहिए.
इन परिस्थितियों में निकल सकते हैं बाहर
बीमारी, श्राद्ध, हॉस्पिटल जाने, कहीं यात्रा करने जैसे विशेष कार्य में आप घर से बाहर निकल सकते हैं. प्रशासन ने ऐसे विशेष परिस्थिति में लोगों को आने जाने की छूट दे रखी है. ऐसी स्थिति में लोग अपने व्यक्तिगत वाहनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी.
खुला रहेगा रजिस्ट्री कार्यालय
16 से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन की अवधि में रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे. लेकिन वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायेगी. किसी भी हालत में रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ नहीं होने का निर्देश दिया गया है. रजिस्ट्री कराने जाने वाले लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से कार्यालय आ जा सकते हैं.
चिडियाघर और पार्क रहेंगे बंद
जू और ईको पार्क सहित शहर के सभी 72 पार्क लॉकडाउन के बीच गुरुवार से 31 जुलाई तक मॉर्निग वॉकरों और आम दर्शकों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे. पार्क प्रशासन और जू प्रशासन ने इसकी घोषणा बुधवार को की. बीते 9 जून को अनलॉक टू में जू और पार्क आंशिक रूप से खुले थे.
मंदिर व सरकारी दफ्तर 31 जुलाई तक बंद
लॉकडाउन में पूरे राज्य के मठ व मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा. बिहार धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि 16 से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉक डाउन है. अत: इस दौरान राज्य के सभी मठ व मंदिरों में केवल पुजारी व महंथ ही भगवान की नियमित पूजा पाठ व अर्चना करेंगे. मंदिरों में मेला या उत्सव का आयोजन भी नहीं होगा. बिहार धार्मिक न्यास पर्षद में 31 जुलाई तक कोई भी केस की सुनवाई नहीं होगी. केन्द्र और राज्य सरकार के दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं. हालांकि आवश्यक सेवाओं में शामिल कार्यालयों को इससे अलग रखा गया है. वहीं जिन दफ्तरों में कामकाज होगा वहां भी मात्र 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी. इससे ज्यादा कर्मचारियों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी.
ये खुले रहेंगे
- - हॉस्पिटल एवं इससे संबंधित मेडिकल प्रतिष्ठान सरकारी/प्राइवेट खुले रहेंगे. दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रॉसरी ,फल ,सब्जी ,दूध, मिल्क बूथ ,मीट, मछली ,पशु चारा, कृषि इनपुट आदि.
- - बैंक, बीमा ऑफिस,एटीएम, आईटी सर्विस आदि, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. संचार, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, आईटी आदि.
- - ई-कॉमर्स, पैट्रोल पंप,एलपीजी पेट्रोलियम, विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण इकाई एवं सेवा.
- - कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, आतिथ्य सेवाएं होटल/ मोटल/ लॉज.
- - रेस्टोरेंट्स ढाबा होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे, मरम्मत एवं मेंटेनेंस गतिविधि- मोबाइल रिपेयर,मरम्मत से संबंधित दुकान और गैरेज
- - औद्योगिक प्रतिष्ठान, वायु एवं रेल सेवा कार्यरत रहेगा, सभी आवश्यक सेवा से संबंधित वाहन चलेंगे.
- - सभी सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं चलेंगे, सभी निर्माण गतिविधियां एवं उससे संबंधित दुकान चालू रहेंगे, सभी कृषि गतिविधियां एवं उससे जुड़े दुकान
- - ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा चालू रहेंगे, विद्युत ,जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बाढ़ ,असैनिक आपूर्ति, जल संसाधन ,कृषि पशुपालन, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे तक जाने की छूट रहेगी.
ये बंद रहेंगे
- - वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, सभी धर्मस्थल सार्वजनिक पूजा के लिए बंद रहेंगे. इन स्थलों पर कोई धार्मिक भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता .
- - सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल ,मनोरंजन, एकेडमी, सांस्कृतिक- धार्मिक समारोह एवं जमाव पर प्रतिबंध है, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय, इसकी स्वायत्त संस्थाएं, निगम आदि बंद रहेंगे लेकिन अनिवार्य सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे.
Source : News Nation Bureau