बिहार के मोतिहारी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 14वें अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में कड़ी सजा सुनाई है. उन्होंने मामले में नामित एक आरोपी को दोषी पाया और उसे दस साल के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसके साथ ही जज सूर्यकांत तिवारी ने सजा में यह भी जोड़ा है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बता दें कि सजा रक्सौल बड़ा परेउआ निवासी सुलेमान मियां के बेटे अनवर आलम को दी गयी है. बता दें कि इस मामले को लेकर सभी में खौफ है. लोगों का कहना है कि, ऐसे चरस तस्करी होगी तो लोगों में गलत छवि बनेगी.
ऐसे पकड़ा गया था आरोपी
आपको बता दें कि एसएसबी कमांडेंट स्वराज कमल ने रक्सौल थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि, ''27 सितंबर 2013 को गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल नहर चौक के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया गया था.'' इसके साथ ही जांच के दौरान युवक के पास से 12 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुआ था. एनडीपीएस के मुकदमे के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया और नामित आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई. बता दें कि आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा अवधि में समायोजित की जाएगी.
HIGHLIGHTS
- बिहार पुलिस कि बड़ी करवाई
- चरस तस्करी के मामले में आरोपी को मिली 10 साल की सजा
- जुर्माना न देने पर मिलेगी एक माह और सजा
Source : News State Bihar Jharkhand