बिहार पुलिस में अनुकंपा पर नियुक्ती को लेकर आश्रितों की लम्बी लिस्ट और पूर्व के विवादों को देखते हुए अब नई गाइडलाइन जारी की गई है. अब विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर अनुकंपा पर आश्रितों को क्लर्क की पोस्ट पर नियुक्ती नहीं मिलेगी. इसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई है. नई गाइडलाइन के अनुसार अगर पुलिस कर्मियों की मौत किसी मुठभेड़ या आईडी विस्फोट में हो जाती है. तभी उनके आश्रितों को क्लर्क स्तर की नौकरी दी जाएगी और इसके लिए भी आश्रितों का इंटर पास होना अनिवार्य कर दिया गया है.
वहीं, इन विशेष मामलों को छोड़कर दूसरे मामलों में सेवा अवधि के दौरान पुलिस कर्मियों के निधन पर आश्रितों को इंटर पास होने पर क्लर्क की नौकरी नहीं मिल सकेगी. मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के द्वारा क्लर्क के पद पर नियुक्ति को लेकर काफी संख्या में आवेदन सामने आने के बाद मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है.
गाइडलाइन में बताई गई योग्यता जाने
-महिला पुलिसकर्मियों की मौत होने पर महिला आश्रितों के लिए स्नातक या समकक्ष के साथ कंप्यूटर की जानकारी और टाइपिंग अनिवार्य
-पुरुष आश्रितों की शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर या समकक्ष या फिर बीटेक या बीडीएस किया गया है
-मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर और टाइपिंग की डिग्री भी अनिवार्य शर्तों में शामिल किया गया है
पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन में 2019 में जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया है कि विशेष परिस्थिति में हुई मृत्यु की स्थिति में इंटर पास आश्रित को क्लर्क की नौकरी तो दी जाएगी. इसके अलावा दूसरे मामलों में इस तरह से नौकरी देना संभव नहीं है.
Source : Deepak Kumar