BPSC TRE 2023 : सोमवार को बिहार के बी-एड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर रोक लगाने की दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को रिट याचिका पर सुनवाई करेगा. आपको पता हो कि बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित की गई है, जिस पर रोक लगाने की मांग बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ लगातार कर रहे हैं. उनका आरोप है कि सरकार ने नोटिफिकेशन में ऐसी कुछ भी जानकारी नहीं दी थी कि लोगों को प्रारंभिक मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बीच में ही नियमों में बदलाव कर दिया. जिसे लेकर एससी में रिट याचिका दाखिल किया गया था.
B.Ed अभ्यर्थियों की रिट याचिका स्वीकार
याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने याचिका दायर कर अपील की है कि शिक्षक बहाली में बीएड योग्यता धारियों को भी मौका दिया जाए. बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया है. रिट याचिका पेंडिंग होने के बाद भी सरकार ने रिजल्ट की घोषणा कर दी, जबकि बीएड और डीएलएड का एक साथ रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए था. आपको बता दें कि याचिका पर पहले 20 अक्टूबर को सुनवाई की जानी थी, लेकिन छुट्टियों की वजह से 30 अक्टूबर को सुनवाई की गई. मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.
याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने लगाए है ये आरोप
इससे पहले याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने कहा था कि बीएड अभ्यर्थियों को अलग करके प्रारंभिक 72 हजार रिजल्ट सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों में से दिए गए हैं. बीएड अभ्यर्थियों के साथ आयोग के द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया है. बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेता है तो फिर जारी किए गए रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की जा सकती है.
बता दें कि 17 अक्टूबर को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी किया गया है. रिजल्ट जारी करते ही बीएड अभ्यर्थी इसका विरोध करने लगे और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई.
HIGHLIGHTS
- B.Ed अभ्यर्थियों की रिट याचिका स्वीकार
- 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
- याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने लगाए है ये आरोप
Source : News State Bihar Jharkhand