नवरुणा अपहरण केस में CBI की कोर्ट में दलील, कहा- हमारे पास कोई सबूत नहीं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 फरवरी 2014 को सीबीआई ने कांड में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जांच के लिए मोहलत दी. सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2019 को सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

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Shailendra Kumar
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नवरुणा अपहरण केस में CBI को नहीं मिला कोई सुराग( Photo Credit : न्यूज नेशन )

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बिहार के चर्चित नवरुणा अपहरण कांड में सीबीआई ने लंबे समय तक जांच के बाद अब मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इस रिपोर्ट में किसी प्रकार के सबूत और सुराग नहीं मिलने का जिक्र सीबीआई ने कोर्ट में पेश नहीं किया. सीबीआई के अनुसंधानकर्ता अजय कुमार ने कोर्ट से इस केस को बंद करने का आग्रह किया है. मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट में 4 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 फरवरी 2014 को सीबीआई ने कांड में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जांच के लिए मोहलत दी. सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2019 को सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था. डेडलाइन के महज 15 दिन पहले सीबीआई ने गुत्थी सुलझाने में मदद करने वाले को इनाम देने की घोषणा की है.

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बता दें कि 2012 को नवरूणा चक्रवर्ती (उम्र 12 वर्ष) जवाहर लाल रोड, मुजफ्फरपुर का अपहरण 18/19 सितंबर 2012 की रात में खिड़की तोड़ कर किया गया था. 26 नवंबर 12 को घर के सामने नाले से शव मिला था. सीबीआई ने पोस्टर लगाया था यदि कोई भी व्यक्ति नवरूणा अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की मदद करेगा, उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा. 

Source : News Nation Bureau

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