सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत 7 आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं. एडीजे-11 सह माननीयों के विशेष अदालत में मंगलवार को आरोप तय किए गए. इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगा. मंगलवार को हुए सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. वहीं मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों की भी कोर्ट में पेशी कराई गई.
बता दें कि सभी के विरुद्ध सीबीआई पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी. पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पर भी आरोप लगा था. लेकिन सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि राजदेव रंजन की हत्या के मामले में तेज प्रताप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है.
सीबीआई ने यह बयान पत्रकार की विधवा आशा रंजन की याचिका पर दिया. याचिका में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के खिलाफ जांच की मांग की गई थी.
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जिसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बाद में किसी भी समय तेज प्रताप के खिलाफ कुछ भी मिलने पर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दी है.
गौरतलब है कि 13 मई 2016 की शाम सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी. सीबीआइ ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित अन्य को आरोपित बनाते हुए चार्जशीट दाखिल किया था.
Source : News Nation Bureau