बीते दिनों बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता इसलिए याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट जाए और अगर वहां से उसे रिलीफ नहीं मिलता है तो वह सुप्रीम कोर्ट आए.
याचिका में जहरीली शराब कांड की जांच स्पेशन इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से कराने, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने समेत कई मांग की गई थी. याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले हाईकोर्ट के सामने जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया.
बता दें कि बीते दिनों बिहार के छपरा में एक साथ जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. कुछ लोग तो डर के मारे सामने नहीं आए और अपना इलाज निजी अस्पतालों में कराते मिले. मामले को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में अभी भी सियासत जारी है. बिहार की लगभग सभी विपक्षी पार्टियां सूबे की महागठबंधन सरकार पर हमलावर हो रही हैं. जहां विपक्ष मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है तो वहीं सूबे के सीएम नीतीश कुमार स्पष्ट कह चुके हैं कि जहरीली शराब पीकर मरनेवालों को सरकार किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगी.
HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से किया इन्कार
- याचिकाकर्ता को पहले पटना हाईकोर्ट जाने की दी सलाह
- याचिका में मुआवज देने, SIT से जांच कराने की मांग की गई थी
Source : News State Bihar Jharkhand