Advertisment

चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ बिहार में परिवाद पत्र दाखिल, सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख मुकर्रर

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल के खिलाफ कोरोना फैलाने के आरोप में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है.

author-image
Dalchand Kumar
New Update
XI Jinping

चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ बिहार में परिवाद पत्र दाखिल, 16 जून को सुनवाई( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

बिहार (Bihar) के पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के डायरेक्टर जनरल ड टेडरस एथानम गैब्रेसस के खिलाफ कोरोना फैलाने के आरोप में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है. परिवाद पत्र पर सुनवाई 16 जून को मुकर्रर की गई है. बेतिया व्यवहार न्यायाालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता मुराद अली द्वारा दर्ज परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व डब्ल्यूएचओ के डीजी ने चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व से लेकर बेतिया जिले में कोरोना वायरस (Corona virus) फैलाया.

यह भी पढ़ें: अश्वेत की हत्या भूल अमेरिका ने फिर जताई भारत में धार्मिक आजादी को लेकर चिंता

मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख मुकर्रर की है. दायर परिवाद में अधिवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गवाह बनाया गया र्है. अधिवक्ता ने चीन के राष्ट्रपति पर दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व में कोरोना फैलाने व डब्ल्यूएचओ के डीजी पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की बात छिपाने का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें: COVID-19: भारत में एक दिन में सर्वाधिक 9,996 मामले, एक बड़ी राहत भी आई सामने

अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि चीन के राष्ट्रपति व विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल ने साजिश रचकर पूरे विश्व में कोरोना वायरस को फैलाया है. जिसके कारण लाखों लोगों की जान जा चुकी हैं. अधिवक्ता ने भदवि की धारा 269, 270 ,271, 302, 307, 500, 504 और 120 बी के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. अधिवक्ता मुराद अली ने आरोप लगाने का स्रोत सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न इलेक्ट्रनिक मीडिया से प्राप्त जानकारी को बताया है.

यह वीडियो देखें: 

Bihar News Bihar corona-virus
Advertisment
Advertisment
Advertisment