रांची हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी. लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं और रांची के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं. स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स में उपचाराधीन हैं. पिछले हफ्ते रांची हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. उनकी पार्टी राजद (RJD राष्ट्रीय जनता दल) के मुख्य प्रवक्ता भाई बीरेंद्र ने कहा, हमलोगों को इस बात से सदमा लगा है. हमें उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे. इस समय पार्टी और परिवार को उनकी जरूरत है.
बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका (Bail Plea) पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने फैसला सुरक्षित रखा था. लालू प्रसाद को देवघर, चाईबासा व दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी. पिछले दिनों उनकी ओर से जमानत की मांग करते हुए आइए (हस्तक्षेप याचिका) दाखिल की गई है. याचिका में बढ़ती उम्र व कई बीमारियों का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई गई थी.