बिहार के गया जिला की एक अदालत ने वर्ष 2018 में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी छोटू रवानी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने पॉक्सो कानून के तहत मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई . अभियुक्त छोटू रवानी ने छह फरवरी 2018 को गया शहर के रामपुर थाना अंतर्गत अपने पड़ोस में रह ही उक्त आठ वर्षीय बच्ची का अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की हत्या कर शव को जिलाधिकारी आवास के चहारदिवारी के समीप झाड़ी में फेंक दिया था . पुलिस ने 8 फरवरी 2018 को छोटू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गया केंद्रीय कारागार में भेज दिया था .
Source : Bhasha