कैमूर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां व्यवहार न्यायालय भभुआ के विशेष पास्को न्यायाधीश सह एडीजे 6 आशुतोष कुमार मिश्रा ने चैनपुर थाना क्षेत्र के 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में चैनपुर थाना क्षेत्र के ही 26 वर्षीय आरोपी अजय कुमार राम को 25 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया. इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया और दंड नहीं देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. चैनपुर थाने में 128/2022 मामला दर्ज हुआ था, एक साल बाद कोर्ट का फैसला आया.
रेप के 1 साल बाद मिली आरोपी को सजा
व्यवहार न्यायालय भभुआ के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि चैनपुर थाना कांड संख्या 128/22 में आज जिला व्यवहार न्यायालय भभुआ के विशेष न्यायाधीश श्री आशुतोष कुमार मिश्रा ने यह फैसला सुनाया.10 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में चैनपुर थाना के करबंदिया गांव के राजकुमार राम के 26 वर्षीय पुत्र अजय कुमार राम को दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत दोषी पाया गया.
शादी से लौट रही युवती के साथ हुआ था दुष्कर्म
जिसके तरह आरोपी को 25 वर्षों का सश्रम कारावास व ₹50000 का जुर्माना लगाया. अगर आरोपी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. मामला 2022 में दर्ज हुआ था, लगभग एक साल बाद फैसला आया है. अभियोजन की ओर से कुल 9 साछ्यों का साछ्य कराया गया था. बता दें कि पीड़िता अपने पिता और भाई के साथ शादी समारोह में शामिल होने गई थी. समारोह से पिता वापस चले आए, लेकिन भाई के साथ बहन वहीं रूक गई. शादी में भाई नाच देखने लगा और पीड़िता जब अकेली घर वापस आ रही थी तो उसे अकेला देख आरोपी ने गांव के पास ही टैंपू में ले जाकर उसके साथ रेप किया.
HIGHLIGHTS
- दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल का कारावास
- साथ ही 50000 रुपये का लगाया जुर्माना
- 1 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय
Source : News State Bihar Jharkhand