Advertisment

B.Ed अभ्यर्थियों की बढ़ी मुश्किलें, दायर रिट को सुप्रीम कोर्ट ने लिया वापस

आज सुप्रीम कोर्ट ने दायर रिट को वापस ले लिया है. आज इस मामले में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस ले लिया है.

author-image
Rashmi Rani
New Update
suprem

Supreme Court( Photo Credit : फाइल फोटो )

Advertisment

B.Ed अभ्यर्थियों लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने दायर रिट को वापस ले लिया है. आज इस मामले में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस ले लिया है. जिसके बाद से अभ्यर्थियों में थोड़ी मायूसी छा गई है. हालांकि अब नए तरीके से रिट को दायर किया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी. इस मामले को अब दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है. जिसके बाद अभ्यर्थियों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है. 

सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई थी दायर 

आपको बता दें की 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी. इस मामले में आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने ये तय किया है कि कुछ बदलाव कर फिर से याचिका दायर की जाएगी. जिस पर सुनवाई शुक्रवार को होगी. सुनवाई में जो भी फैसला होगा उसी पर अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है. 

यह भी पढ़ें : पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल, कहा-अधिकारियों पर लाठी नहीं चलाए थूक दें

बीपीएससी ने जारी किया था ये आदेश 

दरअसल, बिहार सरकार के तरफ से ये याचिका दायर की गई है. बीपीएससी ने कुछ दिनों पहले ही ये आदेश जारी किया था कि अब बीएड पास प्राइमरी शिक्षक नहीं बन पाएंगे. ऐसे लगभग 3 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक भी लगा दी गई थी. जिसके बाद से ही अभ्यर्थियों का गुस्सा फुट पड़ा है और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं. बात दें कि पटना हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने दलील को खारिज करते हुए कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट कहगी वहीं फैसला माना जाएगा.

HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट ने दायर रिट को ले लिया वापस 
  • सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई थी दायर 
  • बीपीएससी ने जारी किया था ये आदेश 

Source : News State Bihar Jharkhand

Bihar News Supreme Court bihar police Bihar Crime News BEd candidates
Advertisment
Advertisment
Advertisment