7 साल पहले बिहार के गया जिले में एक आदित्य सचदेवा नाम के युवक की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव के वाहन को साइड नहीं दिया था. इस घटना से पूरे देश में हंगामा हो गया था. पुलिस द्वारा मामले में RJD नेता बिंदी यादव, JDU की MLC मनोरमा देनी के बेटे रॉकी यादव को अभियुक्त बनाया गया था. रॉकी के अलावा उसके दोस्त टेनी यादव और मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को भी अभियुक्त बनाया गया था लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है. हाईकोर्ट द्वारा तीनों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है.
बुधवार यानि 19 जुलाई 2023 को पटना उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने रॉकी समेत तीनों अभियुक्तों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया. पटना हाईकोर्ट में जस्टिस ए.एम. बदर और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच के द्वारा तीनों को आरोप मुक्त किए जाने का पैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस ये साबित करने में विफल रही है कि इन्हीं तीनों के द्वारा आदित्य सचदेवा की हत्या की गई थी. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट, ठोस, भरोसेमंद और पुख्ता सबूत पेश करके उनका अपराध साबित करने में विफल रहा है और तीनों को Benefits of doubt (संदेह का लाभ देते हुए) बरी किया जाता है.
निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द
मामले में पटना हाईकोर्ट ने रॉकी यादव समेत तीनों अभियुक्तों को जो सजा निचली अदालत द्वारा सुनाई थी उसे रद्द कर दिया. बता दें कि तीनों को निचली अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि अगर तीनों आरोपियों से कोई जुर्माना वसूला गया है तो उसे भी वापस किया जाए.
7 मई 2016 में हुई थी आदित्य की हत्या
बताते चलें कि 7 मई 2016 को आदित्य सचदेवा की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी कार से लौट रहा था. रास्ते में उसके पीछे से रॉकी यादव की गाड़ी आ रही थी. पुलिस के मुताबिक, आदित्य सचदेवा ने रॉकी यादव की गाड़ी को साइड नहीं दी तो रॉकी द्वारा उसे उसे गोली मार दी गई थी. आदित्य को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी.
HIGHLIGHTS
- हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को किया बरी
- 7 मई 2016 को हुई थी आदित्य सचदेवा की हत्या
- रॉकी यादव समेत तीन लोग थे आरोपी
- निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
- हाईकोर्ट ने तीनों को संदेह का लाभ देकर किया बरी
Source : News State Bihar Jharkhand