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रेल रोको आंदोलन: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

रेल रोको आंदोलन: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

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Shailendra Shukla
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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह( Photo Credit : फाइल फोटो)

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बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 2014 में रेल रोको आंदोलन किया गया था और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के आस-पास ट्रेनों को रोकने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-1 विकास मिश्रा के विशेष (एमपी /एमएलए) कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में गिरिराज सिंह समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है. अभियोजन पक्ष कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश करने में विफल रहा और इसका लाभ गिरिराज सिंह समेत 23 आरोपियों को मिला.

2014 का है मामला

वर्ष 2014 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और एक दिवसीय ‘रेल रोको आंदोलन’ किया था. इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ था और यात्रा कर रहे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. पुलिस द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिहं समेत सभी 23 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और सभी आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया था.

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कौन-कौन थे आरोपी

  1. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
  2. बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा
  3. रामसूरत राय
  4. वैशाली सांसद वीणा देवी
  5. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह
  6. अंजू रानी
  7. देवांशु किशोर
  8. कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू
  9. आशीष साहू
  10. विनोद कुमार कुशवाहा
  11. देवीलाल
  12. शशिकुमार सिंह
  13. रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा
  14. दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम
  15. धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह
  16. मनीष कुमार
  17. अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा
  18. रघुनंदन प्रसाद सिंह
  19. मदन चौधरी
  20. रामबाबू राय
  21. गीता देवी
  22. वंदना

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फैसले की घड़ी में गिरिराज सिंह कोर्ट में थे मौजूद

मामले में जिस समय कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था उस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुद कोर्ट में मौजूद थे. बता दें कि विचारण के बाद आज अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने गिरिराज सिंह समेत सभी 23 बीजेपी नेताओं को आरोप मुक्त करते हुए क्लीन चिट दे दी. कोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठास साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, लिहाजा कोर्ट ने सभी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.

HIGHLIGHTS

  • रेल रोको आंदोलन मामला
  • कोर्ट ने गिरिराज सिंह को किया बर
  • 2014 से चल रहा था मुकदमा
  • दूसरे आरोपियों को भी कोर्ट ने किया बरी
  • सबूतों के अभाव में किया गया सभी को बरी

Source : News State Bihar Jharkhand

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