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Good News: 1 जुलाई से कर सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए अप्लाई, सरकार देगी 10 लाख

प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 की घोषणा कर दी है. जिसे लेकर 1 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं. 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

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Vineeta Kumari
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1 जुलाई से कर सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए अप्लाई( Photo Credit : फाइल फोटो)

बिहारवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 की घोषणा कर दी है. जिसे लेकर 1 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं. 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इससे जुड़ी जानकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने दी है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए 1 जुलाई, 2024 तक के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. इसके लिए आवेदन पोर्टल 1 से 31 जुलाई, 2024 तक खुला रहेगा. अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक व्यक्ति इसके लिए 1 जुलाई से पहले जरूरी कागजात तैयार कर लें. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक करीब 38 हजार महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों को उद्यम लगाने के लिए राशि दी जा चुकी है. प्रदेश में 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रक्रिया जुलाई से शुरू की जा रही है. यह योजना इससे पहले 2023 सितंबर माह से शुरू होकर आखिरी महीने यानी कि दिसंबर तक चली थी. 

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इन बातों का रखें खास ध्यान-

1. इस योजना के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. 

2. आवेदनकर्ता की उम्र 18-50 साल के बीच होनी चाहिए.

3. आवेदक को राशि प्राप्त होने के बाद किस्तों में इसे वापस करना होता है. हालांकि सरकार इसमें 50 फीसदी अनुदान भी दे रही है.

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10 लाख रुपये की दी जाती है राशि

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत महिला उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का इसके लिए चयन होता है. इस योजना के तहत आवेदकों को 10 लाख रुपये की राशि दी जाती है. इसमें आवेदनकर्ता को पचास फीसदी ब्याज और पचास फीसदी अनुदान दिया जाता है.

योजना से बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर

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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है. इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत ना सिर्फ लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि दूसरे नागरिकों को भी रोजगार उपलब्ध करा सके.

HIGHLIGHTS

  • बिहारवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी
  • 1 जुलाई से कर सकते हैं आवेदन
  • 10 लाख रुपये की दी जाती है राशि
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Source : News State Bihar Jharkhand

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