बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. दरअसल, सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया है. तेजस्वी को IRCTC से जुड़े कथित घोटाले में मिली जमानत को लेकर शनिवार को सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले में तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है. बता दें कि IRCTC घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 16 लोगों का नाम दर्ज है. इस केस में फिलहाल तेजस्वी यादव जमानत पर चल रहे हैं लेकिन अब उन्हें जवाब देने के लिए तलब किया गया है.
दरअसल, यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने आइआरसीटीसी के जरिए रेलवे के दो होटलों को निजी एजेंसी को नियम-कानून को ताक पर रखते हुए सौंप दिया था और उसके बदले पटना में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की. इस मामले में सीबीआइ चार्जशीट भी समर्पित कर चुकी है. इस मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. 2018 में तेजस्वी और राबड़ी देवी को आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जमानत मिली थी.
बता दें कि हाल ही में सीबीआई ने बिहार के कई बड़े नेताओं के घरों में नौकरी के बदले प्रॉपर्टी के मामले में छापेमारी की थी. जिसके बाद पीसी कर तेजस्वी यादव ने सीबीआई को खुलेआम चुनौती दी थी. सूत्रों की मानें तो सीबीआई ने इसी आधार पर उनकी जमानत याचिका नामंजूर करने के लिए विशेष जज से गुहार लगाई है.
Source : News Nation Bureau