Advertisment

दुमका कोषागार मामला: लालू यादव को लगा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

दुमका कोषागार मामला में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक बार कोर्ट से करारा झटका मिला हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

author-image
Vineeta Mandal
एडिट
New Update
Lalu Prasad Yadav

Lalu Prasad Yadav( Photo Credit : फोटो-ANI)

Advertisment

दुमका कोषागार मामला (Dumka treasury case) में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ( RJD President Lalu Prasad Yadav) को एक बार कोर्ट से करारा झटका मिला हैं. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court ) ने लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.  इसके साथ ही कोर्ट ने राजद अध्यक्ष से दो महीने बाद नई याचिका दायर करने को कहा गया है. याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने फैसले में कहा कि आधी सजा पूरी होने में अभी दो महीने बाकी हैं और उसके बाद ही जमानत दी जा सकती है. सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की जेल की आधी सजा पूरी होने में दो महीने और सात दिन की अवधि बाकी है.

याचिका खारिज होने के बाद, लालू प्रसाद के वकील ने दावा किया कि जेल अवधि के दो महीने गिने ही नहीं गए हैं. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद 1997 में एक महीने और 2001 में एक महीने के लिए न्यायिक हिरासत में थे, जिसकी गिनती नहीं की गई है.

और पढ़ें: लोजपा में हो सकती है बड़ी टूट! कई दर्जन नेता थाम सकते हैं JDU का दामन

वकील ने कहा कि दो महीने बाद एक नई जमानत याचिका दायर की जाएगी. लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. राजद सुप्रीमो को चारा घोटाले के चार मामलों में दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई. उन्हें तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है.

Source : News Nation Bureau

RJD lalu prasad yadav लालू प्रसाद यादव Jharkhand High Court आरजेडी Dumka Treasury दुमका झारखंड हाईकोर्ट
Advertisment
Advertisment
Advertisment