शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक नए नए आदेश जारी करते रहते हैं, ताकि बच्चों को सही तरह से शिक्षा मिल पाए, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने उन्हीं पर कार्रवाई की है. उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है. ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने उनके ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ये मामला शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है. संगीता कुमारी ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.
याचिकाकर्ता के साथ किया गया भेदभाव
दरअसल, ये पूरा मामला शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है. हाई कोर्ट ने 9 सितंबर 2023 इस मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया था कि राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने होगा. इस मामले में शिक्षा विभाग को दो महीने के अंदर ही फैसला लेना होगा, लेकिन इस आदेश के बाद भी विभाग ने ये फैसला नहीं माना. याचिकाकर्ता संगीता कुमारी का कहना है कि मेरे साथ भेदभाव किया गया है. अन्य सभी उम्मीदवारों को इसका लाभ दिया गया, लेकिन मुझे नहीं दिया गया.
शिक्षा विभाग ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना
याचिकाकर्ता ने कहा कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग ने इस फैसले को नहीं माना. जिसके बाद संगीता कुमारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला संगीता कुमारी के पक्ष में सुनाया है. पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार भी लगाई है. इस मामले में जस्टिस पीबी बजंत्री और जस्टिस अरुण कुमार झा ने सुनवाई की है.
HIGHLIGHTS
- पटना हाई कोर्ट ने केके पाठक पर की कार्रवाई
- कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप
- पटना हाई कोर्ट ने 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
Source : News State Bihar Jharkhand