आईआरसीटीसी घोटाले में ED की ओर से दर्ज़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी, बेटे तेजस्वी और बाकी आरोपियों को नियमित ज़मानत मिल गई है. अभी तक सभी अंतरिम ज़मानत पर थे. सीबीआई की ओर से दर्ज़ केस में भी लालू यादव को नियमित ज़मानत मिली. कोर्ट ने शर्त रखी- देश छोड़कर फिलहाल बाहर नहीं जा सकते. वैसे CBI और ED दोनों से नियमित ज़मानत मिलने के बाद भी लालू अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अभी वो चारा घोटाले में मिली जेल की सज़ा काट रहे है.
इससे पहले 19 जनवरी को CBI की ओर से दर्ज IRCTC घोटाले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू यादव को नियमित जमानत दे दी थी. वहीं ED की ओर से दर्ज मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. फैसला 28 जनवरी के लिए सुरक्षित किया गया था.
71 साल के लालू यादव चारा घोटाले में दोषी करार होने के बाद दिसम्बर 2017 से रांची की बिरसा मुंडा जेल में है। झारखण्ड HC में उन्होंने अर्ज़ी दायर कर इस घोटाले से जुड़े तीन मामलों में ज़मानत की गुहार लगाई है.
वहीं ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू प्रसाद यादव की जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा था, लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग हो चुके हैं. उन्हें कई बीमारियां हैं, इसलिए उनकी नियमित जमानत याचिका मंजूर की जाए, लेकिन ईडी के वकील ने याचिका का विरोध किया. इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही इस मामले में लालू प्रसाद यादव की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी.
Source : Arvind Singh