बिहार में बढ़ते हुए कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus Infection) के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन (Lock Down) की अवधि को बढ़ा दिया गया है. नए आदेश के मुताबिक बिहार में अब 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा. उच्चस्तरीय बैठक के बाद बिहार के गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया, इसके मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा. आपको बता दें कि इसके पहले 16 अगस्त को जो आदेश जारी किया गया था उसके तहत बिहार के धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है और किसी भी तरह के भीड़-भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा राज्य में परिवहन विभाग पर लगाम कसते हुए बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है.
बिहार में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,187 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1.04 लाख तक पहुंच गया. स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, राज्य में रविवार को कोविड-19 के 22 मरीजों की मौत के साथ ही इस घातक वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 537 हो गई. इसके मुताबिक, मौत के 22 मामलों में से पटना में पांच, गया में चार, पूर्वी चंपारण एवं रोहतास में दो-दो जबकि भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, मुंगेर, नवादा, पश्चिमी चंपारण और सिवान जिलों में एक-एक मरीज की मौत हो गई. बिहार में अब तक 16.79 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है.
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हालांकि लॉकडाउन की तारीख बढ़ाए जाने के बावजूद बिहार में कुछ छूट भी दी गई है. इसके तहत व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है. दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी. पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं. आइए आपको बतातें हैं कि बिहार में अगामी 6 सितंबर तक किन-किन बातों के लिए पाबंदी बढ़ाई गई है और किन बातों के लिए छूट दी गई है.
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- केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है.
- बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है.
- राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे. (सुरक्षा बल, आग और आपातकालीन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिताओं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाजिक कल्याण के कार्यालय में काम होगा)
- व्यवसायिक और निजी संस्थानों को सावधानी पूर्वक कोविड से बचने के सभी मानकों का पालन करते हुए खोलने की इजाजत होगी. दुकानें भी खुलेंगी. पहले इसकी इजाजात नहीं थी. जिला प्रशासन इस बात को तय करेगा कि दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- लॉकडाउन के दौरान टैक्सी और ऑटो सेवा पहले की तरह जारी रहेगी जबकि बस सेवाओं को पूरी तरह से बंद रखा गया है. आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- होम डिलीवरी के विकल्प के साथ रेस्तरां खोलने की इजाजत दी गई है.औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी.
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. जनभागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे.
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा. स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी.
- सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी.
Source : News Nation Bureau